जिले में 7 मई तक बढाया गया लॉकडाउन, कलेक्टर ने जारी किए आदेश, कड़े प्रतिबंध के निर्देश

Kashish Trivedi
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लॉकडाउन

होशंगाबाद, डेस्क रिपोर्ट। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच अब एक बार फिर से लॉकडाउन (lockdown) की अवधियों को बढ़ा दिया गया है। संक्रमण के चेन को ब्रेक करने के लिए कोरोना कर्फ्यू (corona curfew) को बढ़ाया गया है। इस मामले में कलेक्टर (collector) ने आदेश जारी कर दिए हैं।

दरअसल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत गृह विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा डिस्ट्रिक्ट क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धनंजय सिंह ने होशंगाबाद जिले की सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर सिंह ने समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी, कार्यपालिक दण्‍डाधिकारी संबंधित थाना प्रभारीएवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को अपने-अपने प्रभार क्षेत्र में आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

जारी आदेश अनुसार सम्पूर्ण जिले में 07 मई 2021 तक की अवधि के लिए कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। अत्यावश्यक कार्य अथवा चिकित्सीय कार्य के अलावा लोगों का घर से आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। जिले के समस्त स्थानीय फल, सब्जी मंडी एवं साप्ताहिक हाट बाजार प्रतिबंधित रहेंगे।

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सभी प्रकार के सामूहिक आयोजन जुलूस, रैलियां, धरना, प्रदर्शन, सामूहिक भोज, सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम एवं समामेलनों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद,मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों के लिए लोगों का एकत्रित होना पूर्णतः वर्जित रहेगा।

विवाह समारोह, सामूहिक भोज आदि सामाजिक कार्यक्रमों हेतु सार्वजनिक स्थलों यथा होटल, धर्मशाला बारात घर, मैरिज गार्डन, सामुदायिक भवन, परिसर आदि में लोगों का एकत्रित होना पूर्णतः वर्जित रहेगा। समस्त सिनेमा हाल, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेम्‍बली हॉल एवं इसके समरूप स्थल जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, वाटर पार्क बंद रहेंगे। समस्‍त सार्वजनिक स्‍थलों पर फेस मास्‍क- फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा।

दुकानों, प्रतिष्‍ठानों द्वारा ग्राहको के मध्‍य फिजिकल डिस्‍टेंसिंग न्‍यूनतम 2 गज की दूरी का अनुपालन कराना अनिवार्य होगा। दुकानों प्रतिष्‍ठानों द्वारा सोशल डिस्‍टेंसिंग एवं कोविड-19 रोकथाम हेतु आवश्‍यक व्‍यवस्‍थाएं अनिवार्यत: सुनिश्चित करना होगा। इस हेतु संबंधित प्रतिष्‍ठान, संस्‍था के प्रभारी की संपूर्ण जिम्‍मेदारी होगी।

गतिविधियां जो प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी

  • अन्य राज्यों एवं जिलों से माल तथा सेवाओं का आवागमन।
  • अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं।
  • केमिस्ट, किराना दुकानें (केवल होम डिलीवरी के लिये), रेस्टोरेंट ( केवल टेक होम डिलीवरी के लिए), पेट्रोल पंप, बैंक एवं ए.टी.एम. दूध एवं सब्जी की आपूर्ति ।
  • औद्योगिक इकाईया, औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा / तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों/कर्मचारियों का आवागमन।
  • एम्बुलैंस, फायर बिग्रेड, टेली-कम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, , रसोई गैस, होम डिलीवरी सेवायें, दूध एकत्रीकरण/वितरण के लिए परिवहन।
  • सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें।
  • केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारियों / कर्मचारियों का शासकीय कार्य से किया जा रहा आवागमन।
  • इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर आदि के द्वारा सेवा प्रदाय के लिए आवागमन
  • कन्सट्रक्शन गतिविधियां (यदि मजदूर कन्सट्रक्शन कैम्पस / परिसर में रुके हों)
  • कृषि संबंधी सेवाएँ (जैसे कृषि उपज मण्डी, उपार्जन केन्द्र, खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, कृषि यंत्र की दुकानें)
  • परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण।
  • अस्पताल/नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/ कर्मी।
  • राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी तथा उपार्जन स्थल आवागमन कर रहे किसानबंधु ।
  • बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक।
  • आई.टी. कम्पनियां, बी.पी.ओ./ मोबाईल कंपनियों का सपोर्ट स्टाफ एवं यूनिट्स।
  • समाचार पत्र वितरण एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारगण।
  • होटल (केवल इन-रुम डायनिंग व्यवस्था के साथ)

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। प्रभाव शील अवधि में इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।


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