पंचायत समन्वयक अधिकारी ने सरकारी वकील की फीस के नाम पर मांगी रिश्वत, लोकायुक्त पुलिस ने 2 हजार रुपये लेते रंगे हाथ पकड़ा

लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

Amit Sengar
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Lokayukta Police Action : भ्रष्ट शासकीय सेवकों के खिलाफ लगातार हो रहे एक्शन के बावजूद रिश्वतखोरी की घटनाओं में कमी नहीं आ रही है, आज एक बार फिर लोकायुक्त पुलिस की टीम को एक भ्रष्ट अधिकारी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है, लोकायुक्त पुलिस इंदौर की टीम ने पंचायत समन्वयक अधिकारी ने सरकारी वकील की फीस के नाम पर दो हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है।

आवेदक के अनुसार, वह ग्राम पंचायत चौरड़िया में सचिव के पद पर पदस्थ है ग्राम पंचायत चोरड़िया अंतर्गत पातालपानी पर्यटन स्थल की पार्किंग का ठेका 3,00,000 रुपये में कपिल जोशी नामक व्यक्ति को दिया गया है जिसे जनपद पंचायत द्वारा निरस्त किया गया है जिस पर कपिल जोशी द्वारा न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय में प्रचलित प्रकरण में पैरवी हेतु शासकीय अधिवक्ता को देने के नाम पर आरोपी मुन्नालाल यादव, पंचायत समन्वयक अधिकारी द्वारा आवेदक रवींद्र चंद्रायण सचिव से 2000 रू. रिश्वत की मांग की जा रही है। जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उपस्थित होकर की गई।

शिकायत सत्यापन उपरांत सही पाए जाने से आज ट्रैप दल का गठन किया गया और आरोपी के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आज दिनांक 10 अक्टूबर 2024 को ट्रेप करने की कार्रवाई की गई, जिसमें आरोपी को आवेदक से ₹2000 की रिश्वत राशि लेते हुए जनपद जनपद पंचायत कार्यालय महू में रंगे हाथ पकड़ा गया। लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

इंदौर से शकील अंसारी की रिपोर्ट


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मुझे अपने आप पर गर्व है कि में एक पत्रकार हूँ। क्योंकि पत्रकार होना अपने आप में कलाकार, चिंतक, लेखक या जन-हित में काम करने वाले वकील जैसा होता है। पत्रकार कोई कारोबारी, व्यापारी या राजनेता नहीं होता है वह व्यापक जनता की भलाई के सरोकारों से संचालित होता है।वहीं हेनरी ल्यूस ने कहा है कि “मैं जर्नलिस्ट बना ताकि दुनिया के दिल के अधिक करीब रहूं।”

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