Indore News : 15 अप्रैल तक इंदौर में धारा 144 लागू, ये है बड़ा कारण

Pooja Khodani
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INDORE

इंदौर, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर (Indore) में आज बुधवार से धारा 144 (Section 144) लागू कर दी गई है। इस दौरान किसी भी स्थल पर बगैर अनुमति के जुलूस, मौन जुलूस, रैली, सभा, आमसभा, धरना प्रदर्शन आयोजित करने पर प्रतिबंध (BAN) रहेगा।  जिला प्रशासन (Indore District Administration) ने 15 अप्रैल तक धारा 144 को लागू करने का आदेश जारी किया है।

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सुत्रों की मानें कांग्रेस (Congress) रोजाना किसी ना किसी मुद्दे को लेकर शहर में प्रदर्शन कर रही है और 20 फरवरी को पेट्रोल-़़डीजल (Petrol And Diesel Price) की बढ़ती कीमतों को लेकर भी आधे दिन का प्रदेश बंद का ऐलान किया गया है, ऐसे में जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है, हालांकि जारी आदेश में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने की बात कहीं गई है।खास बात ये है कि यह प्रतिबंध अप्रैल तक चलेगा इसे नगरीय निकाय चुनाव (Urban Body Elections) और पंचायत चुनाव (Panchayat Elections) से जोड़कर देखा जा रहा है।

दरअसल, जारी आदेश में कहा गया है कि इंदौर (Indore) जिले में किसी भी स्थल पर बगैर अनुमति के जुलूस, मौन जुलूस, रैली, सभा, आमसभा, धरना प्रदर्शन आयोजित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही प्रतिबंधात्मक अवधि में अस्त्र-शस्त्र धारण करने तथा उनके प्रदर्शन पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी हिमांशु चंद्र (Additional District Magistrate Himanshu Chandra) ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973  (Indian Penal Code Code 1973)  की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।

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जारी आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 (Section 188 of Indian Penal Code) एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी  चंद्र द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश 16 फरवरी 2021 से आगामी 15 अप्रैल 2021 (16 February 2021 to 15 April 2021)तक प्रभावशील रहेगा। इस अवधि में इंदौर जिले की सीमा के अंतर्गत किसी भी स्थल पर बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का जुलूस, मौन, जुलूस, रैली, सभा, आमसभा, धरना प्रदर्शन आदि पर प्रतिबंध रहेगा।

इन पर रहेगा प्रतिबंध

इस दौरान कोई भी व्यक्ति/संस्था/संगठन/समूह जब तक किसी आयोजन की विधिवत सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं कर लेते तब तक उस आयोजन के किसी भी प्रकार से प्रचार-प्रसार को प्रतिबंधित किया गया है।किसी भी सार्वजनिक अथवा निजी भवन/संपत्ति पर आपत्तिजनक भाषा अथवा भड़काऊ नारे लिखे जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। उक्त अवधि में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतगर्त डी.जे, लाउडस्पीकर जैसे ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेगा।

न्यायाधिपति, न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अभिभाषक, सुरक्षा एवं अन्य किसी शासकीय कर्तव्य पालन के समय ड्यूटी पर लगाये गये सुरक्षा बलों एवं अर्द्ध सैनिक बलों, विशिष्ट व्यक्तियों/अधिकारी की सुरक्षा हेतु लगाये गये पुलिसकर्मी, बैंक गार्ड उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। प्रतिबंधात्मक अवधि में किसी भी प्रकार के कटआउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग, झण्डे आदि जिन पर किसी भी धर्म, व्यक्ति, सम्प्रदाय, जाति या समुदाय के विरुद्ध नारे या अन्य भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया हो, का प्रकाशन एवं उसका किसी भी निजी एवं सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।


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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

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