Indore News : 15 अप्रैल तक इंदौर में धारा 144 लागू, ये है बड़ा कारण

INDORE

इंदौर, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर (Indore) में आज बुधवार से धारा 144 (Section 144) लागू कर दी गई है। इस दौरान किसी भी स्थल पर बगैर अनुमति के जुलूस, मौन जुलूस, रैली, सभा, आमसभा, धरना प्रदर्शन आयोजित करने पर प्रतिबंध (BAN) रहेगा।  जिला प्रशासन (Indore District Administration) ने 15 अप्रैल तक धारा 144 को लागू करने का आदेश जारी किया है।

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सुत्रों की मानें कांग्रेस (Congress) रोजाना किसी ना किसी मुद्दे को लेकर शहर में प्रदर्शन कर रही है और 20 फरवरी को पेट्रोल-़़डीजल (Petrol And Diesel Price) की बढ़ती कीमतों को लेकर भी आधे दिन का प्रदेश बंद का ऐलान किया गया है, ऐसे में जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है, हालांकि जारी आदेश में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने की बात कहीं गई है।खास बात ये है कि यह प्रतिबंध अप्रैल तक चलेगा इसे नगरीय निकाय चुनाव (Urban Body Elections) और पंचायत चुनाव (Panchayat Elections) से जोड़कर देखा जा रहा है।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)