जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट।केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, कैट ने शासकीय कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, इसके तहत कोई भी संतान केवल तभी कर्मचारी की अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र मानी जाएगी जब कर्मचारी की मृत्यु के समय उस पर आश्रित हो।
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दरअसल, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) जबलपुर के समक्ष रेलवे कर्मचारी की पुत्री विदिशा निवासी यशवंती सुनानी की ओर से अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावा प्रस्तुत किया गया था, जिस पर कैट के न्यायिक सदस्य रमेश सिंह ठाकुर की एकलपीठ ने इस मामले में फैसला सुनाया है।