जबलपुर, संदीप कुमार। सिविल जज परीक्षा को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि प्रश्नों के उत्तर पर की गई दो सदस्यीय समिति दो सप्ताह के अंदर आपत्तियों का निराकरण करेगी। निराकरण पश्चात अगर कोई बदलाव करने का प्रस्ताव समिति द्वारा दिया जाता है तो सिविल जज परीक्षा समिति उसपर निर्णय लेकर उत्तरों में संशोधन करेगी और संशोधित मेरिट सूची तैयार करेगी जिसके आधार पर मेन्स परीक्षा में अभ्यर्थी भाग लेंगे।
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बुधवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है की जो अभ्यर्थी पूर्व में मेन्स परीक्षा के लिए चयनित हो गए थे, वे चयनित लिस्ट से बाहर नहीं होंगे और समिति के निर्णय अनुसार जो नए अभ्यर्थी परीक्षा में हिस्सा लेंगे वो पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त होंगे। बता दें कि ग्वालियर से लगभग 15 याचिकर्ताओं ने याचिका दायर की थी, जिनकी तरफ से अधिवक्ता गौरव मिश्रा द्वारा पक्ष रखा गया। दरअसल 5 सितंबर 2020 को उच्च न्यायालय द्वारा 252 सिविल जज के पदों के लिए परीक्षा हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे। 20 मार्च 2021 को सिविल जज प्री परीक्षा आयोजित की गई थी और इसके परिणाम 24 मई 2021 को घोषित किये गये थे। लेकिन कुछ प्रश्नों के उत्तर पर अभ्यर्थियों द्वारा आपत्ति की गई थी, जिसको लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गयी थी।
यहां देखिये आदेश – https://mpbreakingnews.in/wp-content/uploads/2021/07/mpbreaking43160740.pdf