जबलपुर, संदीप कुमार। शिवराज सरकार की सख्ती के चलते अवैध कॉलोनी (illegal colony) बनाने वाले बिल्डरों ( (Builder) पर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में जबलपुर में कलेक्टर डॉ इलैया राजा टी ने एक्शन लेते हुए चार बिल्डरों के खिलाफ FIR कराई है। प्रशासन ने इन्हें ब्लैक लिस्टेड करते हुए भूमि के क्रय विक्रय पर रोक लगा दी है।
अवैध कॉलोनियां बनाकर जनता और प्रशासन को धोखे में रखने वाले बिल्डरों पर जिला प्रशासन की आंख टेढ़ी हो गई है।शिकायतों के बाद कलेक्टर इलैया राजा टी के आदेश पर एसडीएम पीके सेनगुप्ता ने जिले के चार बिल्डरों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की है।
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एसडीएम जबलपुर ने बिलडरों को ब्लैक लिस्टेड करते हुए एफआईआर कराई है एवं भूमि के क्रय विक्रय पर रोक लगा दी है। जिनके खिलाफ कार्यवाही हुई है उसमें नैंसी स्वामी पिता फ्लेरेट प्रकाश, होम वर्क्स प्रॉपर्टीज जबलपुर, सुंदर लाल पिता करणलाल पटेल निवासी सिवनी जबलपुर, राजेंद्र प्रसाद पिता करणलाल पटेल निवासी सिवनी जबलपुर, हिलाल अहमद अंसारी पिता रियाज अहमद अंसारी निवासी अशफाक उल्लाह वार्ड जबलपुर शामिल हैं।
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जानकारी के मुताबिक नैंसी स्वामी पिता फ्लेरेट प्रकाश, होम वर्क्स प्रॉपर्टीज जबलपुर द्वारा ग्राम नीमखेड़ा तहसील जबलपुर की भूमि खसरा नंबर 146 /1 एवं 148 /1 पर 71 भूखंड विक्रय करने के कारण, सुंदर लाल पिता करणलाल पटेल निवासी सिवनी जबलपुर द्वारा रकबा 0.609 हेक्टे. पर 10 भूखंड विक्रय करने के कारण, राजेंद्र प्रसाद पिता करणलाल पटेल निवासी सिवनी जबलपुर द्वारा ग्राम सिवनी के रकबा 0.480 हेक्टे. पर 7 भूखंड विक्रय करने के कारण, हिलाल अहमद अंसारी पिता रियाज अहमद अंसारी निवासी अशफाक उल्लाह वार्ड जबलपुर द्वारा ग्राम खजरी की भूमि खसरा नंबर 137 के 22 भूखंड विक्रय करने कारण कार्यवाही की गई है।
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इसके अतिरिक्त ग्राम खजरी तहसील पनागर की भूमि बिना सक्षम अधिकारी एवं निश्चित अर्हताओं के विक्रय करने के कारण जिया उलहक पिता अनवर उल हक निवासी गोहलपुर, हैदर अली पिता मो. अकबर, मो. अकबर पिता हाजी सत्तार निवासी 652 अहिंसा इलेक्ट्रॉनिक, जबलपुर तथा कुंडम की भूमि खसरा नंबर 921 के भूखंडों में विक्रय करने के कारण सूरज प्रसाद पिता सेवाराम निवासी कुंडम की भूमि के क्रय विक्रय पर रोक लगाते हुए अहस्तांतरणीय दर्ज किया गया है। एसडीएम सेनगुप्ता ने कहा कि उक्त सभी भूमियों पर भविष्य में किसी प्रकार का नामांतरण- बंटवारा की कार्यवाही नहीं हो सकती है, न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया जा सकता है।