जबलपुर/संदीप कुमार
शिवराज सरकार द्वारा शासकीय अधिवक्ताओं के पद से हटाए गए वकीलों की याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश सुनाया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि शिवराज सरकार द्वारा शासकीय अधिवक्ताओं के पदों पर की जा रही नई नियुक्तियां अब हाईकोर्ट के फैसले के अधीन रहेंगी। हाईकोर्ट ने मामले पर राज्य सरकार से विस्तृत जवाब भी मांगा है और सरकार को जवाब देने के लिए 10 दिनों की मोहलत दी है।
दरअसल कमलनाथ सरकार ने प्रदेश के महाधिवक्ता की टीम में कई शासकीय अधिवक्ताओं को नियुक्त किया था लेकिन प्रदेश की सत्ता बदलने के बाद शिवराज सरकार ने शासकीय वकीलों को उनके पदों से हटा दिया और पदों पर नई नियुक्तियां शुरु कर दी। कमलनाथ सरकार में नियुक्त हुए शासकीय वकीलों ने अपना कार्यकाल बचा होने के बाद भी पदों से हटाए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और इस प्रक्रिया को असंवैधानिक बताया था। फिलहाल जबलपुर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को एक अंतरिम राहत दी है। हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश सुनाते हुए शासकीय अधिवक्ताओं के पदों पर होने वाली नई नियुक्तियों को इस याचिका पर अपने फैसले के अधीन रख दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूरे मामले पर 10 दिनों में विस्तृत जवाब मांगा है जिसके बाद याचिका पर अगली सुनवाई की जाएगी।