जबलपुर/संदीप कुमार
हाईकोर्ट (Highcourt) ने राज्य सरकार (state government) को 108 शिक्षकों को दुर्भावनावश सातवें वेतनमान का लाभ न देने पर नोटिस जारी किया है। इन शिक्षकों (teachers) ने राज्य सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, और इस याचिका पर न्यायालय ने अब सरकार से जवाब मांगा है।
दरअसल इन 108 शिक्षकों ने साल 2018 में शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्तियों के नियमों की संवैधानिकता को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इन शिक्षकों ने अपनी याचिका में कहा है कि इसी कारण राज्य सरकार अब उन्हें सातवें वेतनमान के लाभ से वंचित रख रही है, जबकि यही लाभ अन्य शिक्षकों को दिया जा रहा है। उन्होने सरकार पर भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाते हुए याचिका लगाई है जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अब राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 26 अगस्त नियत की है।