जबलपुर।
कांग्रेस द्वारा EVM जमा करने में गड़बड़ी और लेटलतीफी के मामले पर लगाई गई याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने ईवीएम गड़बड़ी की बात से इंकार किया है।हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग की कार्रवाई पर संतोष जताया है।बताते चले कि गुरुवार को इस मामले में जस्टिस एसके सेठ और जस्टिस विजय शुक्ला की खंडपीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रदेशभर में ईवीएम में हुई गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस ने याचिका दायर की थी
हाईकोर्ट ने कहा मतदान के बाद सभी EVM स्ट्रॉन्ग रूम पहुंची हैं। स्ट्रॉन्ग रूम सील्ड और पुख़्ता सुरक्षा घेरे में हैं।हाईकोर्ट, EVM को लेकर सामने आयी शिकायतों पर निर्वाचन आयोग की कार्रवाई से संतुष्ट है। कोर्ट ने इस मामले में किसी भी तरह के हस्तक्षेप से इंकार किया है। कांग्रेस ने इस केस में भारत निर्वाचन आयोग सहित अन्य को पक्षकार बनाया था।
दरअसल, कांग्रेस प्रदेश कमेटी के महासचिव नरेश सराफ ने लगातार हो रही ईवीएम में अनियमितताओं को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट में यह याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया है कि सागर के खुरई में मतदान के 48 घंटे बाद तथा खंडवा में 3 दिन बाद ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम तक पहुंची। भोपाल में 2 घंटे लाइट गायब रही, जब वहां के सीसीटीवी फुटेज निकाले गए तो उनमें कुछ भी नहीं दिखा। सतना में स्ट्रांग रूम का दरवाजा पीछे से खुला रहा जिसमें बॉक्स लेकर घुसते लोग देखे गए।
कांग्रेस ने इन सभी मामलों की जांच की मांग करते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से चुनाव प्रक्रिया से अलग करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शशांक शेखर ने कोर्ट से मांग की कि हाईकोर्ट अपनी निगरानी में एसआईटी गठित करे और जांच कर दोषी अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएं।जिस पर गुरुवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे खारिज कर दिया गया है।