Jabalpur: मनमानी के आगे निजी स्कूल ने नहीं माना हाईकोर्ट का आदेश, दायर हुई अवमानना याचिका

Pratik Chourdia
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जबलपुर, संदीप कुमार। जबलपुर हाईकोर्ट (jabalpur highcourt) के आदेश के बाद भी सागर स्कूल प्रबंधन (sagar school management) मनमानी से बाज नहीं आ रहा है। यहां हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित फीस (fee) से अधिक राशि वसूली जा रही है। इसी सिलसिले में हाई कोर्ट में अवमानना याचिका (contempt petition) दायर हुई है।

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दरअसल, कोरोना काल में हाई कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि निजी स्कूल बच्चों के अभिभावकों से सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं। इसके बाद भी सागर स्कूल प्रबधंन ने उच्च न्यायालय के आदेश की परवाह न करते हुए ट्यूशन फीस के अलावा अन्य शुल्क वसूला जिसको लेकर हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है।

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याचिकाकर्ता की तरफ से आरोप लगाया गया है कि स्कूल प्रबंधन ने शैक्षणिक वर्ष में 40% फीस तक की वृद्धि कर डाली। इतना ही नहीं फीस जमा करने के लिए अभिभावकों को स्कूल प्रबंधन के द्वारा परेशान भी किया जाता रहा है। इस पूरे प्रकरण में हाईकोर्ट जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस वीरेंद्र सिंह की युगलपीठ ने पीड़ित छात्रों के नाम प्रस्तुत करने के लिए याचिकाकर्ता को समय प्रदान करते हुए अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है।


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