पूर्व विधायक रामबाई समेत तीन लोगों को कोर्ट ने सुनाई सजा, जानें क्या है मामला

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Jabalpur News : मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर से एक बड़ी खबर आ रही है जहाँ पूर्व विधायक रामबाई समेत तीन लोगों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई गई। यह सजा जबलपुर एमपी एमएलए कोर्ट की स्पेशल जज विश्वेश्वरी मिश्रा ने सुनाई। पांच साल पहले हुए प्रदर्शन के मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। सजा पाने वाले अजय उर्फ अजीत, पूर्व विधायक रामबाई व मनोज हैं। साथ ही न्यायालय ने 500-500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही हिदायत दी कि अगर भविष्य में इस तरह की हरकत दोबारा न हो नहीं सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

क्या है पूरा मामला

बता दें कि दमोह जिले के बटियागढ़ तहसील में 5 जून 2018 को उपज मंडी द्वारा किसानों के अनाज की खरीदी कराई जा रही थी। इसके लिए तत्कालीन मंडी कर्मचारी आरएल विश्वकर्मा ड्यूटी पर थे। इस दौरान शाम करीब 7 बजे पूर्व विधायक रामबाई, मनोज और अजय उफ अजीत ने किसानों को भड़काते हुए अवैध रूप से ट्रैक्टर्स को मंडी में प्रवेश करवाकर चक्का जाम लगवा दिया। इससे शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हुई।

इस मामले में आरएल विश्वकर्मा ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच की विवेचना में पाया गया कि तत्कालीन विधायक रामबाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर किसानों को भड़काया और सड़क पर जाम लगा दिया। इस मामले पर आज एमपी.एमएलए कोर्ट ने दमोह जिले के पथरिया से विधायक रही रामबाई के साथ दो अन्य को धारा 186 के तहत कोर्ट उठने तक की सजा से दंडित किया।
जबलपुर से संदीप कुमार की रिपोर्ट


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Amit Sengar

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