जबलपुर, संदीप कुमार। ओबीसी आरक्षण की सुनवाई को लेकर चीफ जस्टिस रवि मलिमठ ने हाईकोर्ट के नवनियुक्त न्यायाधीश पी.के कौरव के अनुरोध पर इस सुनवाई के लिये निर्धारित सदस्य पद से उन को अलग कर दिया है। इसके बाद से अब श्री कौरव ओ.बी.सी आरक्षण मामले की सुनवाई नहीं करेगें। इस बदलाव के पीछे कारण यह है कि न्यायमूर्ति श्री कौरव ने महाधिवक्ता पद पर रहते हुए ओबीसी आरक्षण में सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष रखा था।
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श्री कौरव ने महाधिवक्ता के रूप में कई प्रकरणों में अपने विचार भी रखे थे, जिसमे कई अभिमतों को चुनौती भी दी गई थी, जो जेडीए ने सर्कुलर जारी किये थे। श्री कौरव द्वारा सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चुनौती भी दी थी। न्यायमूर्ति श्री कौरव के इस निवेदन पर विचार करते हुए मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ ने न्यायाधीश पी.के कौरव को ओबीसी आरक्षण सुनवाई से अलग किया है।