मध्यप्रदेश : तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष और सीओ तेंदूखेड़ा, भ्रष्टाचार के मामले में दंडित

जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश के दमोह जिला के तेंदूखेड़ा में भ्रष्टाचार के मामले में तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष व सीओ सहित चार लोगों को दंडित किया गया है, संजय कस्तवार विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम दमोह ने इन्हे सजा सुनाई है,  गौरतलब है कि वर्षा केवट, नित्य नारायण पांडे एवं नीलम गुप्ता को धारा 420, 409, 468, 471 में 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 220000 के जुर्माने से दंडित किया गया,अभियुक्त सतवीर सिंह को 468, 471 में दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20000 जुर्माना से दंडित किया।

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यह था मामला 


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Harpreet Kaur