रेपिस्ट का ‘भैया जी इज बैक’ से WELCOME करना पड़ा भारी, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की रद्द

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जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। रेप के आरोप में गिरफ्तार एबीवीपी के भूतपूर्व छात्र नेता शुभांग गोटिया को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है और 7 दिन के अंदर शुभम गोटिया को सरेंडर करने के आदेश दिए है, शुभांग पर उसके साथ पढ़ने वाली छात्रा ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था, छात्रा जब गर्भवती हो गई तो शुभांग और उसके परिवार ने मिलकर युवती का गर्भपात करवा दिया।

इस मामले में युवती ने जबलपुर के महिला थाने में शुभांग के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद  पुलिस ने शुभांग को गिरफ्तार कर लिया था, मामलें में सुनवाई के दौरान मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शुभांग को जमानत दे दी लेकिन  रिहाई के बाद छात्र नेता के समर्थकों ने पूरे शहर में भैया इज बैक जैसे पोस्टर्स छात्र नेता के स्वागत में लगाए थे, जिसे आधार बनाकर पीड़ित छात्रा ने सुप्रीम कोर्ट में छात्र नेता की जमानत रद्द करने की याचिका दायर की थी।


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Harpreet Kaur