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Mon, Dec 8, 2025

सिवनी पुलिस हवाला लूटकांड, हाई कोर्ट का आदेश “कार चालक सोहनलाल को नागपुर स्थित घर तक सुरक्षित छोड़ें”

Written by:Atul Saxena
हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता सोहनलाल को स्वतंत्रता देते हुए कहा कि अपने आरोपों और पुलिस पर कार्रवाई की मांग पर वो अलग याचिका लगा सकते हैं।
सिवनी पुलिस हवाला लूटकांड, हाई कोर्ट का आदेश “कार चालक सोहनलाल को नागपुर स्थित घर तक सुरक्षित छोड़ें”

मध्य प्रदेश के चर्चित सिवनी पुलिस हवाला लूटकांड में आज हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें हवाला का कैश लेकर चलने वाले व्यापारी की कार के चालक को कोर्ट में पेश किया गया, दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिए कि सोहनलाल को नागपुर के जालान स्थित उसके घर तक सुरक्षित छोड़ा जाये।

लूट करने की बदनामी झेल रही मध्य प्रदेश पुलिस ने हवाला के करोड़ों रुपए की लूट में शामिल एसडीओपी पूजा पांडे सहित 9 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, हालाँकि इस मामले से जुड़े दो पुलिसकर्मी अभी फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है, उधर जिस गाड़ी में पुलिस को हवाला के करोड़ों रुपये मिले थे उस गाड़ी के ड्राइवर की आज कोर्ट में पेशी हुई।

सोहनलाल ने पुलिस कस्टडी में मारपीट के आरोप लगाये 

हाई कोर्ट में आज बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई हुई, कोर्ट के आदेश पर सिवनी पुलिस कार चालक सोहनलाल को पेश किया, सोहनलाल ने पुलिस कस्टडी में उसके साथ मारपीट करने के आरोप लगाये हैं, दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने ने एमपी पुलिस को आदेश दिए कि सोहनलाल को नागपुर के जालान स्थित घर तक सुरक्षित छोड़कर आये।

पत्नी ने दायर की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका 

जालना निवासी गंगाबाई परमार ने अपने पति सोहनलाल परमार की रिहाई को लेकर हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके पति को पुलिस ने कई दिनों तक गैरकानूनी रूप से हिरासत में रखा है।

डबल बेंच ने की सुनवाई 

बुधवार को मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ में हुई। याचिका में गंगाबाई ने बताया कि उनके पति को 10 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। 12 अक्टूबर को छोड़ा गया, लेकिन इसके बाद जालना पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर सिवनी पुलिस के हवाले कर दिया।

हाई कोर्ट ने CCTV फुटेज सुरक्षित करने के निर्देश दिए

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पुलिस को CCTV फुटेज सुरक्षित करने के निर्देश दिए, कोर्ट ने कहा जहां जहां सोहनलाल को रखा वहां के CCTV फुटेज सुरक्षित रखे जाएँ। कोर्ट ने कार चालक सोहनलाल की मेडिकल जांच करवाने के आदेश भी दिए। सोहनलाल की वकील प्रियंका दुबे ने बताया कि काेई व्यक्ति पुलिस थाने आया और बताया कि उसके साथ लूट हुई है। फिर पुलिस ने उसके साथ क्या किया यह सामने है। कोर्ट ने पुलिस संरक्षण और मेडिकल के आदेश दिए हैं।

जबलपुर से संदीप कुमार की रिपोर्ट