भोपाल/पेटलावाद।
लोकसभा चुनाव 2019 निष्पक्ष एवं पारदर्शी संपन्न कराने के लिए आयोग के निर्देशा पर आदर्श आचरण सहिंता लागू हो चुकी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला झाबुआ के आदेश के निर्देशानुसार बिना पूर्व स्वीकृति के किसी भी शासकिय अधिकारी को किसी भी प्रकार का अवकाश लेकर मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं है। ऐसे में राजश्री सोनी सहायक अध्यापक शासकीय विद्यालय खामडीपाड़ा द्वारा आचरण संहिता एवं लोकसभा निर्वाचन 2019 की कार्रवाई प्रचलित रहते 22 और 23 मार्च तथा 08 एवं 19/04/2019 को बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहे जो कि लोकसभा निर्वाचन 2019 आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है।
राजश्री सोनी सहायक अध्यापक खामडीपाड़ा को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। आचार सहिंता के उल्लंघन को लेकर सहायक रिटर्निंग अधिकारी एंव एसडीएम हर्षल पंचोली द्वारा कार्यवाई की गई है। निलबंन अवधि मे इनका मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेटलावद रहेगा।