खरगोन, बाबुलाल सारंग। जिले में बढ़ रहे कोरोना केस को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि यहां प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन (lockdown) लगाया जाएगा। गुरूवार को स्वामी विवेकानंद सभागृह में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर (Collector) अनुग्रहा पी ने कहा कि इंदौर (Indore) में भी प्रतिदिन प्रकरण ज्यादा संख्या में आने लगे है। ऐसी स्थिति में हम संक्रमितों को इंदौर भी रेफर नहीं कर पाएंगे, इसलिए यही मौका है हम लोगों को समझाएं कि मास्क जरूर लगाएं और दूरी बनाकर रखें, अन्यथा हालात गंभीर हो जाएंगे।
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बैठक में अपर कलेक्टर एमएल कनेल गृह विभाग द्वारा 24 मार्च को जारी गाइडलाइन के निर्देशों को भी पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर के साथ बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन में कोरोना के प्रकरण निरंतर बढ़ रहे हैं। इसलिए इन स्थानों पर आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन (lockdown) रहेगा। इन शहरों में शनिवार की रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। लॉकडाउन की अवधि में वस्तुओं, औद्योगिक इकाईयों के श्रमिक, कर्मियों औद्योगिक कच्चे माल व उत्पाद, बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आने व जाने तथा परीक्षा/प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए छूट रहेगी। इन सातों शहरों में सभी स्कूल व कॉलेज में शिक्षण कार्य बंद रहेगा। समस्त प्रकार की परीक्षाएं जिनमें प्रतियोगी परीक्षा भी सम्मिलित है, पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होगी। परीक्षार्थी तथा परीक्षा के कार्य में संलग्न अधिकारियों व कर्मियों को आने व जाने में कोई अवरोध नहीं रहेगा।
होलिका दहन एवं शब-ए-बारात को मनाने की मिलेगी अनुमति
इन शहरों में 28 मार्च को लॉकडाउन होने के कारण होलिका दहन (Holika Dahan) एवं शब-ए-बारात (Mid-Sha’ban ) को सांकेतिक रूप से मनाएं जाने की अनुमति दी जा सकेगी। इन शहरों में 28 मार्च को कोषालय और रजिस्ट्री कार्यालय खुले रहेंगे। इनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों और कार्यालयों की सेवा प्राप्त करने वाले नागरिकों के आवागमन पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। संकट प्रबंधन समुह की बैठक में निर्णय लिया गया कि शादी समारोह में 50 तथा शव यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति के सम्मिलित होने पर प्रतिबंध रहेगा। उठावना, मृत्यु-भोज आदि कार्यक्रमों में भी 50 से अधिक लोग सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। इन जिलों में स्विमिंग पूल, सिनेमाघर, जिम आदि बंद रहेंगे। बैठक में पुलिस अधीक्षक शैलेंद्रसिंह चौहान, जिला पंचायत सीईओ गौरव बेनल, अपर कलेक्टर बीएस सोलंकी, सीएमएचओ डॉ. एसके सरल, एसडीएम सत्येंद्रसिंह, सीएमओ प्रियंका पटेल सहित संकट प्रबंधन समुह के सदस्य एवं स्कूल प्रबंधन समिति सदस्य उपस्थित रहे।
रात 8 बजे से बंद होगी दुकानें
संकट प्रबंधन समुह की बैठक में कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा ने समिति के सदस्यों से कहा कि यदि सभी की सहमति हो, तो जिले में प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से दुकानें बंद की जा सकती है। समिति के सदस्यों ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि एक सप्ताह तक रात्रि 8 बजे दुकानें बंद कर दी जाएं। बैठक में रेस्टोरेंट व भोजनालय में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा। जबकि पार्सल बनाकर भोजन की व्यवस्था जारी रहेगी। वहीं बंद हाल के कार्यक्रम में 50 प्रतिशत हाल की क्षमता (अधिकतम 100 व्यक्ति) सम्मिलित हो सकेंगे। सदस्यों ने कहा कि शासन द्वारा क्राईसिस मैनेजमेंट कमेटी को धार्मिक स्थलों में लोगों को एकत्रित होने से प्रतिबंधित करने के अधिकार स्थानीय समुह को दिए थे। इस पर विस्तार से निर्णय शुक्रवार को आयोजित होने वाली धर्मगुरूओं व व्यापारी संघों के साथ बैठक में विस्तार से लिया जाएगा।
रविवार लॉकडाउन के दौरान बसें रहेंगी बंद
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (Regional Transport Officer) बरखा गौड़ ने बताया कि शासन के आदेशानुसार आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रहेगा। यह लॉकडाउन शनिवार की रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसलिए प्रत्येक रविवार को आगामी आदेश तक यात्री बसों का संचालन भी बंद रहेगा।
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