मध्य प्रदेश : प्रॉपर्टी के नाम पर 14 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर को उम्रकैद

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। प्लॉट बेचकर 250 लोगो से कथित तौर पर 14 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर रमाकांत विजयवर्गीय को राजधानी की एडीजे डाॅ. धर्मेंद्र टाडा की कोर्ट ने उम्रकैद और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी फर्जी दस्तावेज तैयार कर (पंचवटी फेस-3/पंचवटी एन्क्लेव) के नाम पर भूखंड बेचकर अच्छे-खासे पैसे ऐंठ रहा था।

गुरुवार को एडीजे डाॅ. धर्मेंद्र टाडा की कोर्ट ने सजा के तौर पर अपना फैसला सुनाया। शासन की तरफ से प्रकरण में पैरवी एजीपी निसार अहमद ने की। जानकारी के मुताबिक 20 जून 2010 को कोहेफिजा पुलिस ने एमएम परिहार की शिकायत पर डिस्टिंक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (पंचवटी फेस-3/पंचवटी एन्क्लेव) के मैनेजिंग डायरेक्टर रमाकांत विजयवर्गीय के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था।


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Manuj Bhardwaj