रेत के लिए दो खदानें चिन्हित कर स्वीकृति के आदेश जारी

मुरैना। संजय दीक्षित।

कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास की अध्यक्षता में मुरैना जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण (खनिज रेत, गिट्टी, पत्थर फरसी, चिमनीभट्टों/ईटो) पर रोकथाम हेतु जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक कलेक्टर कक्ष में मंगलवार को सम्पन्न हुई।बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में खनिजों के अवैध उत्खनन, पविहन, भण्डारण पर दर्ज प्रकरण की संख्या 186 पर 2 करोड़ 10 लाख 76 हजार 800 रूपये की अर्थदण्ड किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2019-20 में 110 दर्ज प्रकरणों पर 7 करोड़ 14 लाख 75 हजार 260 रूपये अर्थदण्ड किया गया।

बैठक में बताया कि मुरैना जिले में वर्तमान में रेत खदान स्वीकृत न होने के कारण रेत की 26 खदानें चिन्हित कर घोषित की जाने की कार्यवाही प्रचलित है। वर्तमान में 5 रेत खदानों के आवेदन नियम 2019 के तहत निजी भूमि पर स्वीकृत किये जाने के संबंध में प्राप्त हुये थे। जिनमें से दो रेत की निजी खदानें स्वीकृत की जा चुकी है।
जिसमें चम्बल नदी से डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर निजी भूमि ग्राम उसैद और चुसलई चिन्हित करके शासन द्वारा चयनित की गई है। जिसमें कलेक्टर मुरैना के द्वारा विशेष प्रयासों से स्वीकृति प्रदान की गई है। शेष खदानों में कार्यवाही प्रचलित है। रेत के लिये दो खदानें निजी भूमि में चिन्हित की गई है। जिसकी जांच वन विभाग एंव राजस्व विभाग से चिन्हित होकर आना शेष है। खनिज क्षेत्रों का चिन्हांकन किये जाने की कार्यवाही जारी है। वनमण्डलाधिकारी पीडी ग्रेवियल ने बताया कि चम्बल से डेढ़ किलोमीटर की दूरी तक चम्बल सेंचुरी का ऐरिया लगता है, जिसमें पिछलें दिनों वन विभाग की टीम द्वारा 113 वाहनों को पकड़ा गया और वित्तीय वर्ष 103 वाहनों को पकड़ा, जिनमें से 27 वाहनों को ई-टेण्डर के माध्यम से राजसात करने की कार्यवाही की गई। 18 लाख रूपये का राजस्व वसूल किया गया। शेष 120 वाहन पीडब्ल्यूडी के माध्यम से अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।बैठक में पुलिस अधीक्षक डाॅ. असित यादव, वनमण्डलाधिकारी पी.डी. ग्रेवियल, एसडीएम आरएस बाकना, एसडीओपी सुधीर कुशवाह, आरटीओ चैहान, खनिज अधिकारी निर्मल सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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