तम्बाकू नियंत्रण कानून के सकारात्मक परिणाम में कलेक्टर को मिला अवार्ड

मुरैना। संजय दीक्षित ।

भारत सरकार ने तम्बाकू के बढ़ते उपयोग को रोकने के लिए 2003 का यह अधिनियम उन सभी उत्पादों पर लागू होता है जिनमें किसी भी रूप में तम्बाकू है। जैसे-सिगरेट, सिगार, चेरूट, बीड़ी, गुटका, तम्बाकू युक्त पान मसाला, खैनी, मावा, मिसरी, सुंघनी आदि। इस संबंध में मुरैना को सकारात्मक परिणाम मिला है, यह मुरैना के लिये एक गौरव की बात है। यह बात कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पत्रकार वार्ता के समय पत्रकारों को सम्बोधित करते हुये कही। इस अवसर पर डायरेक्टर  मुकेश सिन्हा, अपर कलेक्टर  एसके मिश्रा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. विनोद गुप्ता, जिला तम्बाकू नोडल नियंत्रण संजय शर्मा, बीएमओ सहित समस्त पत्रकार गण उपस्थित थे। 


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