मुरैना। संजय दीक्षित ।
भारत सरकार ने तम्बाकू के बढ़ते उपयोग को रोकने के लिए 2003 का यह अधिनियम उन सभी उत्पादों पर लागू होता है जिनमें किसी भी रूप में तम्बाकू है। जैसे-सिगरेट, सिगार, चेरूट, बीड़ी, गुटका, तम्बाकू युक्त पान मसाला, खैनी, मावा, मिसरी, सुंघनी आदि। इस संबंध में मुरैना को सकारात्मक परिणाम मिला है, यह मुरैना के लिये एक गौरव की बात है। यह बात कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पत्रकार वार्ता के समय पत्रकारों को सम्बोधित करते हुये कही। इस अवसर पर डायरेक्टर मुकेश सिन्हा, अपर कलेक्टर एसके मिश्रा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. विनोद गुप्ता, जिला तम्बाकू नोडल नियंत्रण संजय शर्मा, बीएमओ सहित समस्त पत्रकार गण उपस्थित थे।
धारा 4-सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध है जैसे-समागृह, अस्पताल भवन, रेल्वे स्टेशन व प्रतिक्षालय, मनोरंजन केन्द्र, रेस्टारेन्ट व शासकीय कार्यालयों, न्यायालय परिसर, शिक्षण संस्थानों, पुस्तकालय, लोक परिवहन, कार्यालय व दुकाने आदि का उल्लंघन करने पर 200 रूपये तक का जुर्माना हो सकता है। धारा 5-तम्बाकू उत्पादों के प्रचार-प्रसार हेतु विज्ञापन, उनके द्वारा प्रायोजन (स्पान्सरषिप) एवं प्रोत्साहन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निषेध है। धारा 6अ -18 वर्ष से कम आयु के अवयस्क व्यक्ति को/के द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। धारा 7-तम्बाकू उत्पादों पर चित्रमय स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्षित होनी अनिवार्य है। जिले में तम्बाकू नियंत्रण कानून की धारा 4, 5, 6 एवं 7 का पालन करवा कर जिले को तम्बाकू नियंत्रण कानून सम्मत बनाने की पहल जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, मध्य प्रदेश वालंटियर, हेल्थ एसोसिएषन तथा स्थानीय स्वंयसेवी संस्थान एवं जिले में जिला स्तरीय , कार्यशाला,विकास खण्ड स्तरीय कार्यषाला, विभिन्न समुदाय पर आधारित गतिविधियो के माध्यम से लोगो को जागरुक किया गया।कार्यक्रम के अंत मे कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास को शील्ड और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।।