कलेक्टर के आदेश पर मुरैना जिला 31 मार्च तक बंद, धारा 144 लागू

मुरैना। संजय दीक्षित. मुरैना जिला 31 मार्च तक रहेगा बंद, जिले में धारा 144 लागू, जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने दिये आदेश, फल, सब्जी, किराना, दूध, दवाई व आवश्यक सेवाऐं रहेंगी उपलब्ध, बसों का आवागमन भी बंद, शासकीय कार्यालयों में भी नहीं होगा काम, कोरोना वायरस से बचने के लिये उठाया कदम, त्यौहारों पर नहीं निकलेंगे जुलूस व चल समारोह, होटल, लॉज, धर्मशालाओं में ठहरने वाले लोगों की जानकारी पुलिस व अस्पताल में देनी होगी, कोरोना वायरस को लेकर भ्रामक व तथ्यहीन प्रचार करने वालों पर होगी कार्यवाही।

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