ग्वालियर, अतुल सक्सेना। पंचायत चुनावों (MP Panchayat Election) की तैयारी के बीच ग्वालियर हाईकोर्ट (Gwalior High Court) के एक आदेश के विरुद्ध मध्य प्रदेश सरकार(MP Government) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार की एसएलपी यानि स्पेशल लीव पिटीशन (special leave petition) स्वीकार कर ली है और इस मामले में सुनवाई के लिए 6 दिसंबर की तारीख तय की है।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ में नगरीय चुनाव में आरक्षण को अधिवक्ता मानवर्धन सिंह तोमर द्वारा मार्च 2021 मे चुनौती दी गई थी जिसमें ग्वालियर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए चुनाव के आरक्षण पर रोक लगा दी थी। आदेश के बाद मध्य प्रदेश की 79 नगर पालिका अध्यक्ष एवं 2 महापौर पर गलत आरक्षण के लिए प्रदेश की सभी सीटों पर रोक लग गई थी। इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार अपना जवाब पेश करने के लिए समय लेती रही।
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अब ग्वालियर हाईकोर्ट के इस आदेश के विरुद्ध अब मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई है। 11 नवंबर 2021 को मद्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी यानि स्पेशल लीव पिटीशन (special leave petition) दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 29 नवम्बर 2021 को सुनवाई हुई और याचिकाकर्ता अधिवक्ता मानवर्धन सिंह तोमर को नोटिस जारी कर 6 दिसम्बर 2021 को उपस्थित होने का निर्देश दिया है।