Neemuch News: नीमच के एनडीपीएस एक्ट विशेष न्यायालय ने आज एक ऐसा फैसला सुनाया है जिससे पुलिस विभाग में खलबली मची हुई है, न्यायाधीश अनुज कुमार मित्तल की कोर्ट ने डोडाचूरा तस्करी के झूठे केस में पांच साल से सजा भुगत रहे ट्रक चालक को दोष मुक्त कर उसे रिहा करने के आदेश दिए साथ ही झूठा केस बनाने वाले उप निरीक्षक (तत्कालीन थाना प्रभारी सिंगोली) समरथ सीनम पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, कोर्ट ने उप निरीक्षक को ये राशि तीन माह में पीडि़त चालक को अदा करने के आदेश दिए हैं।
31 जनवरी 2019 चैकिंग में ट्रक से पकड़ा था 170 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा
जिला लोक अभियोजक चंचल बाहेती ने बताया कि 31 जनवरी 2019 को तत्कालीन सिंगोली थाना प्रभारी उप निरीक्षक समरथ सीनम में बेंगू रोड पर वाहन चैकिंग के दौरान एक ट्रक रोककर तलाशी के दौरान 170 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा जब्त किया था। पुलिस ने आरोपी चालक मनप्रीत सिंह और सुखपाल सिंह निवासी पंजाब के खिलाफ एनडीपीएस प्रकरण में मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। पुलिस ने चालक मनप्रीत सिंह से पूछताछ की इस दौरान उसने सिंगोली के महूपुरापूरण से अवैध डोडाचूरा भरना बताया है। जिसमें धारा 29 के तहत महूपुरा निवासी रमेश धाकड़ के खिलाफ भी एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। उसके खेत से ही डोडाचूरा भरा गया था।
ट्रक चालक को लॉकअप में बंद कर मारपीट करने के आरोप
पुलिस ने इस प्रकरण में तीन अन्य और मुलजिम बनाए थे जिनका नाम लवप्रीत सिंह , संदीप सिंह और सुखविंदर सिंह है। जिन्हें कोर्ट ने आरोपों से डिस्चार्ज कर दिया। पुलिस की कार्रवाई पर संदेह जताते हुए गिरफ्तार आरोपी चालक मनप्रीत सिंह के परिजनों ने एसपी को शिकायत दी थी कि मनप्रीत सिंह व अन्य को सिंगोली थाना प्रभारी सीनम ने 29 जनवरी 2019 का पकड़ा था और 31 जनवरी 2019 तक बिना गिरफ्तारी के 3 दिन लॉकअप में बंद कर मारपीट की उसके बाद गिरफ्तारी दिखाई, जबकि मनप्रीत ट्रक चालक है, उसके पास से कोई डोडाचूरा जब्त नहीं किया।
परिजनों की शिकायत पर एसपी ने लिया एक्शन, थाना प्रभारी पर जुर्माना लगाया
परिजनों ने शिकायत में कहा कि पुलिस ने ट्रक मालिक को फरार करवा दिया। थाने पर चालक को 36 से 40 घंटे अवैध रूप से बंद कर रखा गया। मामले की गंभीरता को समझते हुए एसपी ने जांच कराई, तत्कालीन एसपी राकेश सग्गर ने विभागीय जांच में साक्ष्यो के आधार पर सिंगोली थाना प्रभारी समरथ सीनम पर पांच हजार जुर्माना लगाकर दंडित किया था। न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर जाना कि पांच दिन से मनप्रीत को गिरफ्तार कर रखा गया। दो दिन बाद जांच शुरू की जिसके पीछे अवैध लाभ की मंश या मिथ्या केस बनाना था। उसके बाद से पांच वर्ष से आरोपी चालक मनप्रीत सिंह जेल में बंद है।
कोर्ट ने पांच साल से बंद ट्रक चालक को बरी किया, झूठा केस बनाने वाले थाना प्रभारी पर 3 लाख का जुर्माना
न्यायाधीश अनुज कुमार मित्तल ने अपने 108 पेरा और 66 पृष्ठीय फैसले में ट्रक चालक मनप्रीत सिंह को दोष मुक्त कर बरी कर दिया है। वहीं बनावटी केस बनाने में संदिग्ध सिंगोली थाना प्रभारी एसआई समरथ सीनम को तीन लाख रुपए जुर्माने से दंडित करते हुए प्रतिकर के रूप में चालक मनप्रीत सिंह को तीन माह के भीतर अदा करने के आदेश दिए हैं।
नीमच से कमलेश सारडा की रिपोर्ट