NHAI case: न्यायाधीश सुधीर कुमार चौधरी ने जमीन मुआवजा मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल मामला एक किसान का था। जिसमे न्यायालय के न्यायाधीश ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की दलीलों को खारिज करते हुए एनएचएआई की खंडवा ऑफिस की चल संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि एनएचएआई किसान को मुआवजा नहीं देने के बावजूद, जब तक रामेश्वर पटेल अवॉर्ड की राशि नहीं लौटाता, तब तक उनके ऑफिस की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा।
संपूर्ण मुआवजा देने का आदेश जारी:
आपको बता दें की खंडवा जिले के पंधाना विधानसभा क्षेत्र के बलरामपुर गांव के किसान रामेश्वर पटेल ने अपने बगीचे में जमीन और फलदार वृक्षों के अधिग्रहण के खिलाफ न्यायालय में मुआवजा के लिए याचिका दायर की थी। जिसके बाद अब न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए एनएचएआई की दलीलों को खारिज कर, संपूर्ण मुआवजा देने का आदेश जारी किया है।