NHAI case: न्यायालय ने किसान के पक्ष में सुनाया फैसला, कोर्ट में NHAI की हुई हार, न्यायाधीश ने संपत्ति कुर्क करने के दिए आदेश

NHAI case: खंडवा जिला में सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने किसान के पक्ष में मुआवजा मामले में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की दलीलों को खारिज कर कुर्की करने का आदेश दिया है। दरअसल न्यायालय ने मामले में एनएचएआई की खंडवा ऑफिस की चल संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है।

NHAI case: न्यायाधीश सुधीर कुमार चौधरी ने जमीन मुआवजा मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल मामला एक किसान का था। जिसमे न्यायालय के न्यायाधीश ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की दलीलों को खारिज करते हुए एनएचएआई की खंडवा ऑफिस की चल संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि एनएचएआई किसान को मुआवजा नहीं देने के बावजूद, जब तक रामेश्वर पटेल अवॉर्ड की राशि नहीं लौटाता, तब तक उनके ऑफिस की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा।

संपूर्ण मुआवजा देने का आदेश जारी:

आपको बता दें की खंडवा जिले के पंधाना विधानसभा क्षेत्र के बलरामपुर गांव के किसान रामेश्वर पटेल ने अपने बगीचे में जमीन और फलदार वृक्षों के अधिग्रहण के खिलाफ न्यायालय में मुआवजा के लिए याचिका दायर की थी। जिसके बाद अब न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए एनएचएआई की दलीलों को खारिज कर, संपूर्ण मुआवजा देने का आदेश जारी किया है।


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Rishabh Namdev

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मैंने श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। मैं पत्रकारिता में आने वाले समय में अच्छे प्रदर्शन और कार्य अनुभव की आशा कर रहा हूं। मैंने अपने जीवन में काम करते हुए देश के निचले स्तर को गहराई से जाना है। जिसके चलते मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार बनने की इच्छा रखता हूं।