राजगढ़, डेस्क रिपोर्ट| प्रदेश में कोरोना (Corona) के बढ़ते संक्रमण के चलते प्रशासन सख्ती बरत रहा है, जिले में धारा 144 लागू की गई है और सोशल डिस्टेसिंग (Social Distancing) का पालन करवाया जा रहा है, बिना मास्क के लोगों पर चालानी कार्रवाई एवं अस्थाई जेल में भेजा जा रहा है | इसके उलट जिले के जीरापुर (Jirapur) में नगर परिषद ने विधिवत विज्ञप्ति जारी कर प्रतिवर्ष लगने वाले मेले का आयोजन कर दिया| जिसमें बड़ी संख्या में दुकानें लगी हुई है, जहां लोग खरीददारी कर रहे हैं। मेले में झुलों का आनंद ले रहे हैं। मेले में लगी होटलों एवं चाट सेंटरों पर खाने-पीने का लोग लुत्फ उठा रहे हैं। कोरोना काल में जब प्रदेश भर में कई बड़े आयोजनों को निरस्त करना पड़ा, ऐसे में यहां लगे मेले के कारण क्या संक्रमण नहीं फैलेगा|
मेले में किसी को भी कोरोना का भय नहीं है। बिना मास्क पहने मेले का आनंद ले रहे हैं, इस पूरे मामले से जिम्मेदार अनभिज्ञ हैं। नगर परिषद सीएमओ और तहसीलदार यह सब देख भी रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। जिम्मेदारों को स्थितियां देखकर मेले का आयोजन ही नहीं करना था। नगर परिषद ने अपने राजस्व के चक्कर में हजारों लोगों की जान जोखिम में डाल दी।
जिले में धारा 144, शादी और शव यात्रा में लोगों की संख्या तय, लेकिन…
जिले में धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विगत दिवस कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राजगढ़ नीरजकुमार सिंह ने आदेश जारी किया जिसमें वैवाहिक कार्यक्रमो में 200 एवं शव यात्रा में 50 लोगो के शामिल होने की अनुमति के साथ ही बिना मास्क के पाए जाने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं । इसके साथ ही भीड़ लगने की संभावनाएं वाले समस्त आमसभा, मेले आदि कार्यक्रम निरस्त किए गए थे। प्रशासन शहरों में पैदल चलने वालों को समझाइश एवं दो पहिया वाहन चालकों से बिना मास्क पाए जाने पर 100 रुपए की वसूली कर रहा है। वहीं जिले के जीरापुर में पशु मेले के नाम पर सीएमओ की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पशु मेला जहां एक किलोमीटर दूर है वहीं शहरी क्षेत्र में लगाए गए मेले में खिलोने एवं झूला आदि की दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ रही है।