सतना रिश्वतकांड मामला-नगर निगम कमिश्नर को 5 साल की जेल

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SATNA  NEWS : सतना के बहुचर्चित रिश्वत कांड में कोर्ट ने सतना नगर निगम के पूर्व आयुक्त सुरेंद्र कथूरिया को 5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। रिश्वत कांड म यह फैसला 6 साल 7 दिन बाद आया है। दरअसल पूर्व नगर निगम कमिश्नर सुरेंद्र कथूरिया ने डॉक्टर दंपती से 40 लाख कैश के साथ सोने का मेंढक और 10 लाख का सोना रिश्वत में मांगा था।

अवैध निर्माण को तोड़ने से बचाने के बदले में मांगी थी रिश्वत 

डाक्टर दंपति से यह रिश्वत उनके नर्सिंग होम की तीसरी मंजिल को न तोड़ने के एवज में मांगी गई थी। अवैध बनी तीसरी मंजिल को तोड़ने का नगर निगम कमिश्नर ने आदेश दिया था लेकिन बाद में कमिश्नर ने इस मंजिल को न तोड़ने के बदले डॉक्टर दंपती से रिश्वत की मांग कर डाली थी, डाक्टर दम्पत्ति ने इसकी लोकायुक्त से शिकायत कर दी थी। मामला 26 जून 2017 का है। लोकायुक्त रीवा की टीम ने पूर्व नगर निगम कमिश्नर सुरेंद्र कथूरिया को शासकीय आवास से 22 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा था। लोकायुक्त ने 12 लाख कैश और 10 लाख का सोना जब्त किया था। सिंहस्थ के दौरान सीएम शिवराज सिंह ने कमिश्नर सुरेंद्र कथूरिया को सम्मानित किया था। हालांकि बाद में ये अवॉर्ड उनसे वापस ले लिया गया था।

पीसी एक्ट की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई 

इस पूरे मामलें की सुनवाई पीसी एक्ट की स्पेशल कोर्ट में सोमवार को हुई। कोर्ट ने पूर्व कमिश्नर और राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर सुरेंद्र कथूरिया को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार दिया। उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में 5 साल और 4 साल की सजा सुनाई। दोनों ही धाराओं में 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है।

सतना से फारूख कुरेशी की रिपोर्ट 

 


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Sushma Bhardwaj

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