बलात्कारी पिता को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सुनाई सज़ा

सीहोर। अनुराग शर्मा।

मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में अपनी ही बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्मृता सिंह ठाकुर ने आजीवन कारावास और दस हज़ार रुपए अर्थदंड की सज़ा सुनाई है। मामला 2018 का है आपोरी आरोपी महेश भारती उम्र 40 वर्ष ने 12 वर्षीय बालिका से जबरदस्ती बलात्कार किया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। कोर्ट में पीड़ित बच्ची और पीड़िता की मां ने घटना का समर्थन नहीं किया था। आरोपी और पीड़िता के डीएनए रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है।


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