शाजापुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के शाजापुर जिले (Shajapur District) में एक अधिकारी को उपार्जन में अवरोध पैदा कर खरीदी कार्य नहीं करना महंगा पड़ गया है। किसानों की परेशानी को देखते हुए समिति प्रशासन ने प्रभारी समिति प्रबन्धक नरेन्द्र गुर्जर को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspended) कर दिया है।प्रबंधक के निलंबन (Suspended) के बाद संस्था का चालू प्रभार प्रकाशचन्द्र शर्मा को सौंपा गया है।
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दरअसल, प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित बीजाना प्रभारी समिति प्रबन्धक नरेन्द्र गुर्जर की हठधर्मिता के कारण उपार्जन कार्य में अवरोध उत्पन्न करते हुए समिति स्तर पर खरीदी कार्य न किये जाने से कृषकों (Farmers) को हुई परेशानी को देखते हुए समिति प्रशासक द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspended) कर दिया गया है। संस्था का चालू प्रभार प्रकाशचन्द्र शर्मा को सौंपा गया है।
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प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित बीजाना को उपार्जन केन्द्र के रूप में स्थापित करते हुये उसे कोड क्रमांक 52119028 आवटित हुआ था। प्रभारी समिति प्रबन्धक द्वारा उपार्जन कार्य में अवरोध उत्पन्न करते हुये समिति स्तर पर खरीदी कार्य न किये जाने से कृषकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसे देखते हुए उपायुक्त सहकारिता ने समिति प्रबंधक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही (Suspended) करने के निर्देश दिए थे।
इसके अलावा आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए शाजापुर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिनेश जैन ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत नगरीय क्षेत्रों में लगने वाले हाट बाजारो पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश शाजापुर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र मे आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अंतर्गत एवं भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।