शिवपुरी/पोहरी, मोनू प्रधान। मध्यप्रदेश उपचुनाव (MP Byelection 2020) में एड़ीचोटी का दाव लगा रहे प्रत्याशी आचार सहिंता (code of conduct) के नियमों को भी आईना दिखाते नजर आ रहे हैं। शिवपुरी (Shivpuri) जिले के पोहरी में बीजेपी के प्रत्याशी सुरेश राठखेड़ा (BJP candidate Suresh Rathkheda) ने सीएम की सभा के दौरान खुद अपने हाथों से भगवान के फोटो वाले कलेंडर (Photo calendars of god) वितरित कर डाले, जिसके बाद अब उनकी मुश्किल बढ़ती दिखाई दे रही है।
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एडवोकेट बिलगइयाँ बोले ये है नियम
आचार संहिता (code of conduct) के नियमों के मुताबिक राजनीतिक दलों (Political party), उनके प्रत्याशियों और समर्थकों को रैली, जुलूस या अन्य चुनावी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए संबंधित क्षेत्र की पुलिस या प्रशासन से पूर्व अनुमति तो लेनी ही होती है। वहीं इन कार्यक्रमों में कोई भी राजनीतिक दल जाति या धर्म के आधार पर वोट (Vote) नहीं मांग सकता। इन नियमों के उल्लंघन (Violation of Code of conduct) पर चुनाव आयोग संबंधित दल पर दंडात्मक कार्रवाई (Punitive action) कर सकता है। इनमें प्रत्याशी का नामांकन खारिज करने से लेकर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने जैसे कदम तक शामिल हैं। नियमों के मुताबिक दोषी पाए जाने पर प्रत्याशी को जेल तक हो सकती है।
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ये कहना है उपनिर्वाचन अधिकारी का
वहीं इस पूरे मामले पर जिला उपनिर्वाचन अधिकारी अरविंद वाजपेयी का कहना है, कि इस तरह के मामले में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। सम्बंधित अधिकारी जांच कर जो भी नियमानुसार होगा उचित कार्रवाई कर सकते हैं।