ग्वालियर, अतुल सक्सेना। मध्यप्रदेश सरकार (MP Government) से दिशानिर्देश मिलने के बाद ग्वालियर (Gwalior) में आयोजित क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की वर्चुअल बैठक में ग्वालियर में कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) में व्यापक पैमाने पर छूट देने का फैसला लिया गया है। बैठक में शामिल सदस्यों से विचार विमर्श के बाद कोरोना के कम होते संक्रमण (Corona Infection) को देखते हुए ग्वालियर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह (Kaushalendra Vikram Singh) ने दण्ड धारा-144 के तहत नया आदेश जारी किया है।
ग्वालियर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने पुलिस अधीक्षक, आयुक्त नगर निगम, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं इंसीडेंट कमाण्डर को इस आदेश का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं के तहत दण्डनीय होगा।
बैठक में तय हुआ कि समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तथा निजी कार्यालय प्रात: 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुल सकेंगे। उक्त समस्त व्यापारिक गतिविधियों के मालिक व संचालक के द्वारा स्वयं तथा संस्थान में कार्यरत कर्मियों का वैक्सीनेशन कराया जाना अनिवार्य होगा। शॉपिंग मॉल व शॉपिंग काम्पलेक्स में एक बार में 200 व्यक्तियों को ही टोकन सिस्टम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा। टोकन वितरण की व्यवस्था शॉपिंग मॉल व शॉपिंग कॉम्पलेक्स के मैनेजमेंट को करना अनिवार्य होगा। पालन न होने की दशा में संबंधित इंसीडेंट कमांडर द्वारा कोविड नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
बैठक में ये भी तय हुआ कि समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा, जो शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रात: 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण व कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे केवल ऑनलाइन क्लासेस चल सकेंगीं।
इन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध
• सभी तरह के सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन एवं मेले इत्यादि जिनमें जन समूह जमा होता है।
• स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण व कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस चल सकेंगीं।
• समस्त सिनेमा घर, थियेटर व स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।
• सभी धार्मिक व पूजा स्थल खुल सकेंगे, लेकिन एक समय में 6 से अधिक श्रृद्धालु (पुजारी, इमाम, पादरी व ग्रंथी आदि सहित) उपस्थित नहीं रह सकेंगे। समस्त पूजाघर परिसर में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा।
• विवाह समारोहों में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति संबंधित एसडीएम द्वारा दी जा सकेगी। शादी विवाह में शामिल होने वाले लोगों की सूची विवाह से पूर्व संबंधित एसडीएम को अनिवार्यत: देनी होगी।
• अधिकतम 10 लोगो के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी।
• समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा, जो शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रात: 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।
• समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा।
• रूल ऑफ सिक्स – अनुमत्य (अनुमति प्राप्त) गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंधित रहेगा।
प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियाँ
• समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, निगम, मण्डल के कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 100 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में खुलेंगे।
• समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे। साथ ही निर्माण गतिविधियां सतत रूप से चल सकेंगीं।
• अंतर्राज्यीय तथा राज्य आंतरिक माल एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा।
• समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तथा निजी कार्यालय प्रात: 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुल सकेंगे। उक्त समस्त व्यापारिक गतिविधियों के मालिक व संचालक के द्वारा स्वयं तथा संस्थान में कार्यरत कर्मियों का वैक्सीनेशन कराया जाना अनिवार्य होगा।
• शॉपिंग मॉल व शॉपिंग काम्पलेक्स में एक बार में 200 व्यक्तियों को ही टोकन सिस्टम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा। टोकन वितरण की व्यवस्था शॉपिंग मॉल व शॉपिंग कॉम्पलेक्स के मैनेजमेंट को करना अनिवार्य होगा। पालन न होने की दशा में संबंधित इंसीडेंट कमांडर द्वारा कोविड नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
• समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे।
• समस्त होटल एवं लॉज सम्पूर्ण क्षमता के साथ खुल सकेंगे।
• जिम एवं फिटनेस सेंटर प्रात: 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कोविड प्रोटोकॉल की शर्तों का पालन करते हुए खुल सकेंगे।
• समस्त खेल कूद के स्टेडियम खुल सकेंगे, लेकिन खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे।
•दूध एवं सब्जी का विक्रय प्रात: 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक किया जा सकेगा। रविवार को जनता कर्फ्यू के दौरान दूध एवं सब्जी का विक्रय प्रात: 6 बजे से प्रात: 9 बजे तक किया जा सकेगा।
फल एवं सब्जियों की व्यवस्था इस प्रकार रहेगी
नियमित सब्जी एवं फल मंडियां बंद रहेंगीं। सब्जी एवं फल का विक्रय निर्धारित विक्रय केन्द्रों व हाथ ठेलों के माध्यम से ही किया जा सकेगा। होल सेलर, सेमी होल सेलर एवं किसान 12 विक्रय केन्द्रों से रात्रि 10 बजे से प्रात: 4 बजे तक फुटकर विक्रेताओं एवं चलित हाथ ठेले वालों को सब्जी का विक्रय कर सकेंगे। इन स्थानों में रामलीला मैदान मुरार, मेला ग्राउण्ड क्र.-1, मेला ग्राउण्ड क्र.-2, मेला ग्राउण्ड क्र.-3, मेला ग्राउण्ड क्र.-4, हजीरा पर मनोरंजनालय मैदान, आनंदनगर वीनस पब्लिक स्कूल के पीछे का मैदान, तिघरा रोड़ एसआर मेमोरियल के पास, पॉलीटेक्निकल कॉलेज झांसी रोड़, गिरवाई नाके के पास, दीनारपुर द्वितीय एवं सामुदायिक भवन तिलक नगर शामिल हैं। नगर निगम सीमा क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों में संबंधित क्षेत्र एसडीएम अपने-अपने स्तर से फल-सब्जी विक्रय केन्द्रों का निर्धारण करेंगे तथा कोविड-19 के नियमों का पालन सुनिश्चित करायेंगे।