ग्वालियर में शॉपिंग मॉल, जिम खुलेंगे, मार्केट का समय 8 बजे तक, कोचिंग पर रहेगा ताला

Atul Saxena
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ग्वालियर, अतुल सक्सेना। मध्यप्रदेश सरकार (MP Government) से दिशानिर्देश मिलने के बाद ग्वालियर (Gwalior) में आयोजित क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की वर्चुअल बैठक में ग्वालियर में कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) में व्यापक पैमाने पर छूट देने का फैसला लिया गया है।  बैठक में शामिल सदस्यों से विचार विमर्श के बाद कोरोना के कम होते संक्रमण (Corona Infection) को देखते हुए ग्वालियर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह (Kaushalendra Vikram Singh) ने दण्ड धारा-144 के तहत नया आदेश जारी किया है।

ग्वालियर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने पुलिस अधीक्षक, आयुक्त नगर निगम, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं इंसीडेंट कमाण्डर को इस आदेश का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं के तहत दण्डनीय होगा।


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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....