सीधी/मंदसौर, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya pradesh) में कर्मचारियों द्वारा घोर लापरवाही पर सख्ती बरती जा रही है। लापरवाह कर्मचारियों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसा एक मामला सीधी जिले में सामने आए हैं। जहां मुख्य कार्यपालन अधिकारी (Chief Executive Officer) ने समीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ग्राम पंचायत सचिव पर आरोप है कि उसने पात्र परिवारों के नाम पात्रता पर्ची से हटाकर उन्हें राशन लेने के हक से वंचित कर दिया है।
दरअसल मध्य प्रदेश के सीधी जिले में कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी (Ravindra kumar chaudhary) द्वारा खाद्यान पात्रता पर्ची जारी करने को लेकर नियमित समीक्षा की गई। जिसके दौरान ग्राम पंचायत कोचिटा के सचिव द्वारा 97 पात्र परिवारों के नाम पात्रता पर्ची से हटाने का मामला सामने आया है। जिसके बाद कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने इस मामले की जांच नायब तहसीलदार और सहायक आपूर्ति अधिकारी सीधी को सौंपी।
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जहां जांच पड़ताल में पात्र परिवारों का सत्यापन करने पर यह पाया गया कि मुख्यमंत्री मजदूर श्रेणी और भवन संनिर्माण श्रेणी के पात्र 97 परिवारों के नाम पात्रता पर्ची से गायब है। वहीं जांच में यह भी बात सामने आई कि ऐसे परिवार जिनकी आईडी की वैधता समाप्त हो गई थी। ऐसे परिवारों को पंचायत सचिव सतीश सिंह (Satish singh) द्वारा अपात्र मानकर उन्हें राशन के हक से वंचित कर दिया गया।
इस बात की जानकारी जब कलेक्टर तक पहुंची तो उनके आदेश पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी आर के शुक्ला (R.K.Shukla) द्वारा आदेश जारी कर कोचिटा पंचायत के ग्राम पंचायत सचिव सतीश सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही उन्हें मुख्यालय कार्यालय सीधी तलब किया गया है।
मंदसौर जिले में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रविंद्र सिंह राठौर सस्पेंड
वहीँ एक अन्य मामले में मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले में कलेक्टर मनोज पुष्प ने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रविंद्र सिंह राठौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जानकारी के अनुसार बीते दिनों खाद्य विभाग और राजस्व विभाग ने मंदसौर से नाहरगढ़ में एक निजी गोदाम से 198 क्विंटल चावल जब्त किए। जिसके बाद राजस्व विभाग ने गोदाम सील कर गोदाम मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी।
दूसरी तरफ इस घटना में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी राठौर के द्वारा घोर लापरवाही बरती गई। जिस वजह से घटनाक्रम के लिए रविंद्र सिंह राठौर को दोषी मानते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इसके साथ ही निलम्बन अवधि में उनका मुख्यालय भानपुरा होगा तथा उन्हें भत्ते की पात्रता होगी।