सिंगरौली,राघवेन्द्र सिंह गहरवार। सिंगरौली (singrauli) में बढ़ते कोविड-19 के मामले को देखते हुए जिला कलेक्टर (collector) एवं जिला दण्डाधिकारी राजीव रंजन मीणा के द्वारा शादी समारोह (wedding ceremony) के अनुमति के संबंध मे जारी आदेश क्रमांक 618/आर.डी.एम/कोविड-19 के मद्देनजर दिनांक 21 अप्रैल 2021 की कण्डिका 3 को विलोपित करते हुये नवीन निर्देश (new rules) जारी किये गये है। जारी आदेश के अनुसार शादी सामारोह मे अधिकतम (maximum) 20 व्यक्ति यानि दोनो पक्षों से मात्र दस-दस व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति (permission) प्रदान की गई है। शादी समारोह मे डीजे, बैण्ड बाजा, रोड लाईट, सामूहिक रूप से बारात का जूलूस आदि को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। आदेश के अनुसार शादी समारोह मे किसी प्रकार का सामूहिक भोज/प्रीत भोज आदि कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जायेगा।
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विदित हो कि जारी आदेश के अनुसार जिला दण्डाधिकारी ने उल्लेख किया है कि विगत कुछ दिनो से सिंगरौली जिले मे कोविड-19 का संक्रमण अत्यन्त तीव्र गति से बढ़ रहा है। संक्रमण के प्रसार जिले के ग्रामीण क्षेत्रो की अपेक्षा शहरी क्षेत्र मे बहुत अधिक है। जिले के विभिन्न भागों से आम लोगों का नगरीय क्षेत्र मे आवागमन होने से ग्रामीण क्षेत्र मे भी कोविड-19 का संक्रमण फैलने की आशंका है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 संक्रमण रोकने हेतु आम लोगों का नगरीय क्षेत्र में अनावश्यक आगमन नियंत्रित किया जाना तथा कोरोना कर्फ्यू आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाना आवश्यक एवं अपरिर्हय हो गया है।
अतः जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2021 मे लिए गये निर्णय के अनुसार कोरोना कर्फ्यू आदेश को प्रभावी रूप से लागू करने एवं कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु निर्देश जारी किये गये है। जारी आदेश के तहत शादी समारोह कार्यक्रम हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करना होगा। सम्पूर्ण समारोह रात्रि 9 बजे के पूर्व समाप्त किया जाना अनिवार्य होगा। समारोह के दौरान मास्क पहनना एवं सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। कर्फ्यू आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि तक जिले मे मध्यप्रदेश राज्य के अन्य जिलों से आने वाली बसों का आगमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही जिले से जिले में चलने वाली यात्री बसो का भी संचालन उपरोक्त अवधि मे प्रतिंबंधित किया गया है।
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जारी निर्देशों के अनुसार आटो ई रिक्शा मे कुल दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों मे चालक के अतिरिक्त दो सवारियों को मास्क के साथ यात्रा करने की शर्त पर संचालित करने की अनुमति दी गई है। उपरोक्त निर्देशों के प्रतिकूल चलने वाली किसी भी छोटे सवारी वाहनों को जिले में चलने की अनुमति नहीं होगी।