Ujjain School News: गुरुवार को आदेशों का उल्लंघन करने पर उज्जैन जिला कलेक्टर ने 16 निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इन विद्यालयों पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। निजी स्कूलों के संचालक को अधिरोपित राशि का भुगतान 7 दिनों के भीतर करने का आदेश भी जारी किया गया है।
ये है वजह
दरअसल, इन निजी स्कूलों पर मध्यप्रदेश शासन शिक्षा विभाग एवं स्कूल संचालन के संबंध में जारी धारा 144 के तहत आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए कलेक्टर नीरज कुमार सिंह से स्कूलों पर फाइन ठोका है। अधिरोपित राशि जमा हुई है या नहीं इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पावती शिक्षा अधिकारी कार्यालय की होगी। जुर्माना ठोंकने से पहले स्कूलों के संचालकों को नोटिस भी जारी किया गया था। जवाब से असन्तुष्ट होने के बाद एक्शन लिया गया।
इन स्कूलों पर लगा जुर्माना
ऑक्सफोर्ड जूनियर कॉलेज (उज्जैन), कार्मेल कान्वेंट चक कमेड़ तहसील घट्टिया, दिनाह कान्वेंट स्कूल तराना, मास्टरमाइंड इंटरनेशनल स्कूल तराना, जिनदत्ता इंस्टिट्यूट ऑफ़ एजुकेशन नारायण तहसील महिदपुर, ज्ञान सागर एकेडमी देवास रोड उज्जैन, क्रिस्ट ज्योति कॉन्वेंट स्कूल मालवासा, सेंट मार्टिन स्कूल बड़नगर, एमपीएस अकेडमी महिदपुर, इंपीरियल इंटरनेशनल खाचरौद और अन्य निजी स्कूलों पर जुर्माना लगाया गया है।
निजी स्कूलों के संचालक/प्राचार्य उक्त अधिरोपित राशि सात दिवस में कोषालय में चालान के माध्यम से राशि जमा कर पावती जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को देना सुनिश्चित करेंगे।@JansamparkMP pic.twitter.com/sVIM6YHWGr
— Collector Ujjain (@collectorUJN) April 18, 2024