7th pay Commission, DR Hike, Pensioners Pension Hike : देश के लाखों पेंशनभोगी सहित पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए बड़ी अपडेट है। सरकार द्वारा उनके महंगाई राहत में 4 फीसद की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही उनके महंगाई राहत 38 फीसद से बढ़कर 42 फीसद हो गए हैं। इसके लिए DoPPW द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के तहत विभिन्न श्रेणी के पेंशन भोगियों सहित पारिवारिक पेंशन भोगियों को का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही उनके पेंशन राशि में भी वृद्धि होगी।
आदेश जारी
विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 42/07/2022-पी एंड पीडब्ल्यू(डी) दिनांक 08.10.2022 का संदर्भ देने और यह बताने का निर्देश दिया गया है कि राष्ट्रपति को यह निर्णय लेने में प्रसन्नता हो रही है कि केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को महंगाई राहत स्वीकार्य है। पेंशनभोगियों /पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01.01.2023 से मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन (अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन सहित) की मौजूदा दर 38% से बढ़ाकर 42% कर दी जाएगी। इसमें 4 फीसद की वृद्धि के आदेश जारी किए गए हैं।
DR की ये दरें निम्न श्रेणियों पर लागू होंगी:-
- केंद्र सरकार सहित सिविलियन केंद्र सरकार के पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी, पीएसयू/स्वायत्त निकायों में आमेलित पेंशनभोगी इसके हक़दार होंगे। जिनके संबंध में इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/34/2002-पी एंड पीडब्लू(डी)वॉल्यूम.II दिनांक 23.06.2017 द्वारा 15 साल की संराशीकरण अवधि की समाप्ति के बाद पूर्ण पेंशन की बहाली के आदेश जारी किए गए हैं।
- रक्षा सेवा अनुमानों से भुगतान किए गए सशस्त्र सेना पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी और नागरिक पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी।
- अखिल भारतीय सेवा पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी।
- रेलवे पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी।
- पेंशनभोगी जो अनंतिम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
- इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 23/3/2008-पी एंड पीडब्लू (बी) दिनांक 11.09.2017.के अनुसार बर्मा नागरिक पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी और बर्मा/पाकिस्तान से विस्थापित सरकारी पेंशनभोगियों के पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी को DR का लाभ मिलेगा
दिशा निर्देश जारी
- जिसमें एक रुपये का अंश शामिल है, उसमें महंगाई राहत के भुगतान को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा।
- नियोजित परिवार पेंशनरों और पुनर्नियोजित केंद्र सरकार के पेंशनरों के संबंध में DR के अनुदान को नियंत्रित करने वाले अन्य प्रावधानों को CCS(पेंशन) नियम, 2021 के नियम 52 और इस विभाग के OM नंबर 45/73 /97-पी एंड पीडब्लू (जी) दिनांक 2.7.1999 के समय-समय पर यथासंशोधित में निहित प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। जहां एक पेंशनभोगी एक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा है, वहां DR के नियमन से संबंधित प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।
- उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के मामले में न्याय विभाग द्वारा अलग से आवश्यक आदेश जारी किये जायेंगे।
- प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में देय डीआर की मात्रा की गणना करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सहित पेंशन संवितरण प्राधिकरणों की जिम्मेदारी होगी।
- आदेश में कहा गया है कि महालेखाकार और अधिकृत पेंशन संवितरण बैंकों के कार्यालयों से अनुरोध है कि वे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी और निर्देश की प्रतीक्षा किए बिना इन निर्देशों के आधार पर पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को मंहगाई राहत के भुगतान की व्यवस्था करें।
- भारत के सभी महालेखाकारों को संबोधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के दिनांक 23/04/1981 के पत्र संख्या 528-टीए, II/34-80-II और भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या जीएएनबी संख्या 2958/ को देखते हुए भारत जीए-64 (ii) (सीजीएल)/81 दिनांक 21 मई, 1981 को भारतीय स्टेट बैंक और उसकी सहायक कंपनियों और सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को संबोधित किया गया।
जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है। ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत अनिवार्य है।