7th cpc Employees Promotion : हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जिसका लाभ शिक्षकों कर्मचारियों को मिलेगा। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में शिक्षकों के लिए 2 महीने के अंदर भर्ती और पदोन्नति नियम बनाने के आदेश दिए हैं। नियम तय होने के बाद इसका फायदा लाखों शिक्षकों को मिलेगा।
हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश स्कूल डीपीई संघ की याचिका को स्वीकार करके सरकार को यह आदेश दिया है। याचिका में कहा गया था कि प्रदेश में शासकीय स्कूल में 11वीं १२वीं कक्षा के छात्रों को शारीरिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। इससे पहले शारीरिक शिक्षकों द्वारा समान वेतनमान पानी के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी है। अब उनके भर्ती और पदोन्नति नियम नहीं बनाए जाने के कारण उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है और वे उच्च पद के लिए पदोन्नति पाने में असमर्थ हैं।
1973 के भर्ती और पदोन्नति नियम लागू
इस मामले में याचिका दायर करते हुए प्रार्थी संघ का कहना है कि उनके लिए 1973 के भर्ती और पदोन्नति नियम आज भी लागू किए जा रहे हैं जबकि वर्तमान व्यवस्था बने प्रवक्ताओं के बराबरी वेतनमान ले रहे हैं। ऐसे में उनके लिए भी भर्ती और पदोन्नति नियम अलग से तैयार किए जाने चाहिए।
सरकार की दलील
हालांकि याचिका में दलील पेश करते हुए सरकार ने कहा कि डीपीई शिक्षक के लिए नई भर्ती और पदोन्नति नियम की आवश्यकता नहीं है। उन्हें अन्य प्रवक्ताओं के बराबर वेतनमान दिया जा रहा है। वह पदोन्नति प्राप्त कर सहायक निदेशक भी बन सकते हैं। जिस पर कोर्ट द्वारा सरकार की दलील से असहमति जताई गई है। सरकर को कहा गया है कि 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले शिक्षकों को एक समान वेतनमान पाने और साथ ही उनके लिए पदोन्नति नियम बनाए जाने के आदेश दिए हैं ताकि नियमों के अभाव में शिक्षक आगामी पदोन्नति से वंचित ना हो।