कर्मचारी-पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण खबर, वित्त मंत्रालय ने जारी किया आदेश, पेंशन-पारिवारिक पेंशन में PPO नियम में बदलाव

Kashish Trivedi
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7th Pay Commission : केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय और व्यय विभाग द्वारा कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किये गए हैं। जिसके तहत पेंशन/पारिवारिक पेंशन मामलों में जहां पेंशन/पारिवारिक पेंशन मामले को अंतिम रूप देने से पहले पेंशन के बकाया का भुगतान किया जाता है। वहां e-PPO की सुविधा और प्रक्रिया को तत्काल रोकने और भौतिक पीपीओ और PAO आंकड़े पेश करने के निर्देश दिए हैं। इस सम्बन्ध में आदेश भी जारी किया गया है।

गड़बड़ी की जानकारी

केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) को कुछ पेंशन/पारिवारिक पेंशन मामले प्राप्त हो रहे हैं, जहां पेंशन/पारिवारिक पेंशन के बकाए के भुगतान के संबंध में हस्तलिखित टिप्पणियां ई-पीपीओ के प्रिंट में जोड़ दी जाती हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। आदेश में कहा गया है कि पेंशन/पारिवारिक पेंशन मामलों की प्रक्रिया करें क्योंकि भौतिक पीपीओ और ई-पीपीओ के आंकड़े एक-दूसरे से मेल नहीं खाते हैं।


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