इस नियम के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस और RC ना होने पर भी ट्रैफिक पुलिस नहीं कर सकती चालान

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके पास गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस जैसेज़रूरी कागज़ात की हार्ड कॉपी नहीं है तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है।

ड्राइविंग करते समय सभी जरूरी डॉक्युमेंट्स की हार्ड कॉपी अपने पास रखना जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर ट्रैफिक पुलिस आपका चालान भी काट सकती है। हालांकि, अब नियमों में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। आपके पास जरूरी डॉक्युमेंट्स नहीं होने पर ट्रैफिक पुलिस आपका चालान नहीं काट सकती।

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जी हां, यदि आपके पास डाक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी नहीं हो तब भी आपका चलन नहीं कटेगा, बशर्ते आप इन सबकी  डिजिटल कॉपी डिजीलॉकर (Digilocker) या एम-परिवहन (M-Parivahan) ऐप में दिखा दें। हाल ही में सरकार ने इन ऐप्स पर मौजूद डिजिटल डॉक्युमेंट को मान्यता दे दी है।

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हालांकि नियमों में बदलाव होने के साथ ही अब चालान की राशि में बढ़ोतरी हुई है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के अंतर्गत बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5000 रुपए का जुर्माने के साथ ही 3 महीने की जेल भी हो सकती है। पहले लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर 500 रुपए का जुर्माना लिया जाता था और इसके अलावा 3 महीने तक की सजा का प्रावधान था। वहीं अब यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तब 10,000 रुपए चालान लिया जा सकता है। और यदि आपके पास दोनों डॉक्युमेंट नही है तो आपका 15 हजार रुपए का चालान काटा जा सकता है।


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Ram Govind Kabiriya

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