वित्त मंत्रालय का बड़ा फैसला, कर्मचारी सहित आमजन के लिए बदले नियम, जान लें वरना रुकेगी ब्याज की राशि

Kashish Trivedi
Published on -
mp news

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार (Central government) की वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने कई सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) खाते खोलने वाले Employees और लोगों को एक बड़ा झटका दिया है। सरकार ने अनिवार्य किया है कि एक व्यक्ति के पास केवल ऐसा ही खाता हो सकता है। साथ ही उनके विलय के लिए कट-ऑफ तिथि निर्धारित कर दी गई है। पीपीएफ नियम 2019 (PPF Rules 2019) में कहा गया है कि एक व्यक्ति के नाम के आगे एक से अधिक ऐसे खाते नहीं हो सकते हैं।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति ने ऐसे दो या अधिक खाते खोले हैं, तो उसे बिना किसी ब्याज भुगतान के बंद कर दिया जाएगा, साथ ही पीपीएफ खातों के विलय की संभावना को भी रद्द कर दिया जाएगा। प्राधिकरण ने विलय के लिए 12 दिसंबर 2019 की कट-ऑफ तिथि निर्धारित की है। वित्त विभाग द्वारा एक OM नाम जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि पीपीएफ खातों का संचालन करने वाली संस्था 12 दिसंबर 2019 के बाद बने पीपीएफ खाते के विलय का अनुरोध ना भेजें।

 BHEL Recruitment 2022: इन पदों पर निकली भर्ती, बिना परीक्षा चयन, जानें आयु-पात्रता

इसके लिए वित्त विभाग द्वारा पीपीएफ के 2019 के नियम का हवाला देते हुए रोक लगाई गई है। वहीं वित्त विभाग के इस दिशा निर्देश के बाद अप पोस्ट ऑफिस द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया। जिसमें कहा गया है कि 12 दिसंबर 2019 के बाद एक ही व्यक्ति द्वारा खोले गए दो या दो से अधिक पीपीएफ अकाउंट में से एक को छोड़कर बाकी अन्य को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इसमें से किसी खाते पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा और ना ही इसे विलय करने का कार्य किया जाएगा।

3 मार्च, 2022 को आर्थिक मामलों के विभाग (बजट प्रभाग), वित्त मंत्रालय ने एक नया परिपत्र जारी किया है, जिसके मुताबिक यदि पीपीएफ खातों में से किसी एक या सभी PPF खातों को विलय या समामेलित करने का प्रस्ताव है तो यह 12.12.2019 को या उसके बाद खोले जाते हैं, ऐसे खाते बिना किसी ब्याज भुगतान के बंद कर दिए जाएंगे।

 Russia Ukraine Crisis: एनएमसी ने यूक्रेन से लौटे भारतीय एमबीबीएस छात्रों को भारत में इंटर्नशिप पूरी करने की अनुमति दी

विभाग ने आगे कहा कि ऐसे पीपीएफ खातों के समामेलन के लिए कोई प्रस्ताव डाक निदेशालय को नहीं भेजा जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिसने 12 दिसंबर, 2019 को या उसके बाद दो या दो से अधिक पीपीएफ खाते खोले हैं। उसे बिना किसी ब्याज भुगतान किये खाता बंद कर दिया जाएगा। वे खाता विलय के लिए भी आवेदन नहीं कर पाएंगे। नियम बताते हैं कि एक व्यक्ति के पास एक से अधिक खाते नहीं हो सकते हैं। हालांकि कई लोग अभी भी अनजाने में 2 अलग-अलग उधारदाताओं के साथ या एक डाकघर और एक बैंक के साथ कई खाते खोलते हैं।
,
वहीँ यदि किसी व्यक्ति के पास 2 पीपीएफ खाते हैं, जिसमें एक खाता एक जनवरी 2015 में खोला गया जबकि दूसरा जनवरी 2020 में, तब भी कर्मचारी उन खातों का विलय नहीं कर सकेंगे और दूसरा खाता बिना किसी ब्याज के बंद कर दिया जाएगा। हालांकि, अगर किसी व्यक्ति ने 12 दिसंबर, 2019 से पहले अपने दोनों पीपीएफ खाते खोले हैं, तो भी वे इन खातों के विलय के लिए आवेदन कर सकते हैं।


About Author
Kashish Trivedi

Kashish Trivedi

Other Latest News