Employees, Old Pension Scheme : कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए हाई कोर्ट द्वारा महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है। हाई कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा है 3 महीने के भीतर पेंशन का निर्धारण किया जाए।
पुरानी पेंशन का लाभ देने के निर्देश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियुक्त किए गए नियमित संग्रह अमीनो को पुरानी पेंशन का लाभ देने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा के नियमित होने से पूर्व की सीजनल सेवा अवधि जोड़कर कर्मचारियों को 3 महीने में पेंशन का निर्धारण किया जाए। बता दे कि इसके लिए सुनवाई करते हुए आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव द्वारा दिया गया है।
इससे पूर्व ईश्वर चंद्र शर्मा और पांच अन्य द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। जिसमें कहा गया था कि दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियुक्त अमीनो को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। याचिकाकर्ता सीजनल संग्रह अमीन के पद पर 1984 से 92 तक के बीच नियुक्त हुए थे। बावजूद उनके पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा था।
सीजनल संग्रह अमीन के पद पर वर्ष 1984 से 1992 के बीच याचिकाकर्ता की नियुक्ति हुई थी। इस दौरान उन्हें नियमित संग्रह अमीनो के समान वेतन का भुगतान किया जा रहा था। हालांकि रिटायर होने के बाद उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया गया हैं। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना की मांग की जिस पर जिलाधिकारी द्वारा उन्हें पुरानी पेंशन देने से इनकार कर दिया गया। मामले में सरकार का कहना था की याचिकाकर्ता पेंशन के लिए अहर्ता नहीं रखते हैं।
शासन के मुताबिक कर्मियों की सेवा पुरानी पेंशन स्कीम लागू होने के बाद नियमित हुई थी। इसलिए अमीन कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का लाभ पाने के हकदार नहीं है। याचिकाकर्ता ने अपनी दलील में कहा कि वह 26 वर्ष से अधिक सेवा संग्रह अमीन के पद पर अपनी सेवा दे चुके हैं और उन्हें वेतन पुनरीक्षण सहित अन्य सभी लाभ मिलते रहे हैं। ऐसे में उन्हें पुरानी पेंशन योजना का भी लाभ दिया जाना चाहिए।
जिस पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ताओं को उनके पूर्व की सेवा अवधि को जोड़कर पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही 3 महीने के भीतर शासन से उनके पेंशन का निर्धारण करने के निर्देश दिए गए हैं। जिसका लाभ अब कर्मचारियों को मिलेगा।