कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन, इस तरह मिलेगा लाभ, ये रहेंगे नियम

Pooja Khodani
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आईटी सेक्टर से जुड़े कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय (Commerce Ministry) ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) में स्थित IT/ITES कंपनियों के यूनिट के कर्मचारियों को दिसंबर 2023 तक वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) की अनुमति दे दी है।इस संबंध में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है।इसका लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा, जो अस्थायी रूप से अक्षम हैं, जो ट्रैवल कर रहे हैं और ऑफिस से दूर काम कर रहे हैं।

वाणिज्य विभाग ने एसईजेड इकाइयों के लिए वर्क फ्रॉम होम को उदार बनाने के लिए एसईजेड नियमों में और संशोधन किया था। वाणिज्य विभाग ने एसईजेड इकाइयों के लिए वर्क फ्रॉम होम (डब्ल्यूएफएच) को सक्षम बनाने के लिए दिनांक 14.07.2022 की अधिसूचना के द्वारा एक नया नियम 43ए समावेशित करने के लिए विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) नियमों में संशोधन किया है। इसके अतिरिक्त, वाणिज्य विभाग ने सभी एसईजेड में संशोधित नियम के कार्यान्वयन को विवेकपूर्ण बनाने के लिए दिनांक 12.08.2022 के निर्देश के माध्यम से एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी की थी।

नियम 43ए की अधिसूचना तथा दिनांक 12.08.2022 के निर्देश के जारी होने के बाद, वाणिज्य विभाग को नास्कॉम तथा डब्ल्यूएफएच सुविधा में और अधिक लचीलापन की मांग करने वाली इकाइयों से और भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए। इस मामले की हितधारकों के परामर्श के साथ वाणिज्य विभाग में जांच की गई तथा तदनुसार, नियम 43A को दिनांक 08.12.2022 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 868 (E) के द्वारा नए नियम से प्रतिस्थापित कर दिया गया।

इस तरह मिलेगा लाभ

वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, SEZ में स्थित कंपनियों के यूनिट के मालिकों को संबंधित क्षेत्रों के विकास आयुक्त को परिसर से काम को जारी रखने के लिए सूचित करना होगा। अप्रूवल लेटर के साथ वो परिसर से अपना जारी रख पाएंगी। जिस यूनिट के कर्मचारी आगे भी घर से ही काम करना चाहते हैं, उन्हें काम शुरू करने की तारीख पर या उससे पहले इस संबंध में मेल से सूचना दे सकती हैं।

अधिसूचना की मुख्य विशेषताएं 

  • WFH व्यवस्था को सभी हितधारकों के साथ किए गए परामर्श के आधार पर उल्लेखनीय रूप से उदारीकृत बनाया गया है।
  • अनुमतियों पर आधारित पिछली व्यवस्था को सूचना आधारित व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया गया है।
  • WFH एसईजेड यूनिट के सभी कर्मचारियों को 100 प्रतिशत तक प्रदान किया जा सकता है।डब्ल्यूएफएच को 31.12.2023 तक की अनुमति दी गई।
  • पहले की व्यवस्था के तहत पहले से ही डब्ल्यूएफएच की सुविधा का लाभ उठाने वाली इकाइयां 31-01-2023 तक ईमेल कर सकती हैं।
  • भविष्य में डब्ल्यूएफएच की सुविधा की इच्छा व्यक्त करने वाली इकाइयां डब्ल्यूएफएच के आरंभ होने या उससे पहले की तिथि पर एक सूचना ईमेल कर सकती हैं।
  • महामारी द्वारा उत्पन्न बाधाओं के बाद, विशेष रूप से आईटी/आईटीईएस सेक्टर में काम करने का हाइब्रिड मोड एक मानदंड बन गया है।
  • IT/ITES उद्योग के प्रतिनिधियों ने विशेष आर्थिक जोन (SEZ) में इकाइयों को काम करने के हाइब्रिड मोड को अपनाने तथा एसईजेड इकाइओं के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम (WFH) की सुविधा प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय के समक्ष प्रतिनिधित्व किया था।
  • यह निर्णय उद्योग जगत की वास्तविक आवश्यकताओं को और इस सुविधा से टियर-2 तथा टियर-3 शहरों की अर्थव्यवस्थाओं को होने वाले लाभ के दायरे को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

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