Employees Grade pay : कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल अनुबंध कर्मचारियों को ग्रेड पे देने के मामले में हाईकोर्ट द्वारा जवाब तलब किया गया। 17 अप्रैल को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने के आदेश दिए थे। वही हाई कोर्ट द्वारा ग्रेड पे भुगतान के लिए राज्य सरकार से जवाब तलब किया था। जिसके आधार पर महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखा गया था वही वेतन विसंगति दूर करने का भी आग्रह किया गया था।
स्वास्थ्य सचिव को लिखा गया पत्र
हिमाचल प्रदेश में अनुबंध चिकित्सकों को डेढ़ सौ फीसद ग्रेट पर देने के मामले में महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखा गया। वही सचिव के ध्यान में लाया गया है कि हाईकोर्ट द्वारा इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा गया था। अभी भी हाईकोर्ट में अनुबंध चिकित्सकों को डेढ़ सौ फीसद ग्रेड पे देने का मामला लंबित पड़ा है।
स्थिति स्पष्ट करने के आदेश
17 अप्रैल को हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने के आदेश दिए थे। वही डॉक्टर आरुषि चौधरी ने हाईकोर्ट के समक्ष अनुबंध चिकित्सकों को डेढ़ सौ फीसद ग्रेड पे पर देने की गुहार लगाई थी। जिस पर सुनवाई के समय अदालत को बताया गया था कि याचिकाकर्ता को अनुबंध के आधार पर तैनात किया गया। उसे प्रति महीने 26250 रुपए वेतन दिया जाता है जबकि समानांतर चिकित्सकों को 34350 रुपए का वेतन दिया जा रहा है।
अदालत में दलील देते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता को डेढ़ सौ फीसद ग्रेड पे का भुगतान नहीं किया जा रहा है। वहीं अदालत में फिर यह स्पष्ट किया गया कि राज्य सरकार द्वारा डेढ़ सौ फीसद ग्रेड पे अदा करने के बाद वेतन विसंगति को दूर कर दिया गया है। इससे पहले स्पष्टीकरण के लिए अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था। जिसके आधार पर महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखा गया था। वही वेतन विसंगति दूर करने का आग्रह किया गया था।