हाईकोर्ट ने राज्य शासन को दिए निर्देश, कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में 2 वर्ष की वृद्धि संभव, 58 से बढ़कर होंगे 60 वर्ष! मिलेगा लाभ

Kashish Trivedi
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Employees News, Employees Retirement Age : हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। जिसके साथ ही कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिल सकता है। कर्मियों के सेवानिवृत्ति आयु में 2 वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। दरअसल सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि की मांग वाले अभ्यावेदन को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट द्वारा राज्य शासन से इस पर विचार करने और इस पर निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।

केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश में कहा गया है कि सहकारी बैंक और विभिन्न सहकारी समितियों के कर्मचारियों द्वारा उनकी सेवानिवृत्ति आयु में 2 वर्ष की वृद्धि की मांग की गई है। इसके अभ्यावेदन पर विचार किया जाए और इस पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए।

बता दें कि प्रदेश के सहकारी बैंक विभिन्न सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु वर्तमान में 58 वर्ष है। जिसे बढ़ाकर 60 वर्ष किए जाने की मांग की जा रही है। मामले में न्यायमूर्ति देवन रामचंद्र ने हाल ही में सहकारी समिति के कर्मचारियों द्वारा दायर रिट याचिका के एक बेंच पर आदेश पारित किए हैं।

सरकार की दलील

हाई कोर्ट ने सरकार को 2 महीने के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं और आदेश दिया गया है। उनके रिटायरमेंट सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अधीन होगी। दायर याचिका पर  सरकार द्वारा दलील दिया गया था कि कर्मचारियों के रिटायरमेंट आयु पर निर्णय लेना सरकार का नीतिगत दायरा है।

कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष निर्धारित

बता दें कि केरल सहकारी समिति अधिनियम की धारा 186 2 में सहकारी समिति के कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष निर्धारित की गई थी। याचिकाकर्ताओं द्वारा कहा गया कि सरकार द्वारा रिटायरमेंट आयु में 2 वर्ष की वृद्धि की मांग को यह कहकर खारिज कर दिया गया है कि उनके रिटायरमेंट आयु को बढ़ाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह उनके नीति है। वही अदालत ने स्पष्ट किया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय से अच्छी तरह से तय हो गया है कि नीतिगत निर्णय को उचित और गैर मनोवैज्ञानिक विचार द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।

राज्य सरकार द्वारा इस मामले में याचिकाकर्ताओं के दावों का जवाब तक नहीं दिया गया। जिस पर हाईकोर्ट द्वारा राज्य शासन को सेवानिवृत्ति आयु पर निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में यदि राज्य शासन द्वारा कर्मचारियों की मांगों को मान लिया जाता है तो उनके रिटायरमेंट में 2 वर्ष की वृद्धि होगी। वही उनके रिटायरमेंट आयु बढ़कर 60 वर्ष हो जाएगी।


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