Himachal Pradesh Employees news : हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राज्य के सी और डी श्रेणी के कर्मचारियों के तबादलों पर फिर 1 नवंबर से रोक लगने जा रही है, पूर्व में जारी कार्मिक विभाग के आदेशानुसार 31 अक्तूबर तक ही सामान्य तबादले हो सकेंगे। 1 नवंबर से तबादलों पर फिर से प्रतिबंध लग जाएगा। इसके तहत मंत्री खुद भी तबादले संबंधित फैसले नहीं ले सकेंगे। हालांकि मंत्री विशेष परिस्थिति में होने वाले तबादलों के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख्खू से अनुमति ले सकते है।
31 अक्टूबर तक हो सकेंगे तबादले
दरअसल, बीते दिनों हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें सी और डी कैटेगरी के कर्मचारियों के तबादलों (Transfer of C and D Category Employees ) पर रोक हटाने के बारे में जानकारी दी गई थी। यह रोक 21 से लेकर 31 अक्तूबर की अवधि के लिए हटाई गई है। इसमें बताया गया था कि विभागीय मंत्री की मंजूरी से कर्मचारियों के तबादले तो होंगे, लेकिन उसमें भी नियम और शर्तें लागू होंगी। इनका सख्ती से पालन करना होगा।
नवंबर से लगेगी तबादलों पर रोक
आदेश के तहत अधिकारी के सामान्य कार्यकाल (तीन वर्ष) पूरा होने या प्रशासनिक आवश्यकता (Administrative Needs) के मद्देनजर एक स्टेशन पर कम से कम दो साल का कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारी का तबादला किया जा सकता है। विभागाध्यक्षों को यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी एक कैडर (Cadre) के तीन फीसदी से अधिक कर्मचारियों के तबादले न हों। संबंधित विभाग के मंत्रियों की मंजूरी से तबादला आदेश जारी होंगे। अब 31 अक्टूबर को इस आदेश की समयावधि समाप्त होने जा रही है, ऐसे में नवंबर से फिर इन तबादलों पर रोक लग जाएगी।