शिक्षकों-कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, वेतन भुगतान-नियुक्ति के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया के नियम में होगा बदलाव, प्रस्ताव तैयार

Kashish Trivedi
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Employees, Employees Salary : शिक्षक कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके लिए राज्य शासन द्वारा नई तैयारी शुरू की जा रही है। तैयारी के तहत नियुक्तियों के बाद शिक्षकों के प्रारंभिक वेतन भुगतान में होने वाली देरी को दूर किया जाएगा। इसके लिए गाइडलाइन तैयार की जा रही है। शिक्षकों की सेवा अनुमोदन को भी लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।  इसका लाभ नियोजित शिक्षकों को होगा।

नियोजित शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण तैयारी

झारखंड सरकार द्वारा नियोजित शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण तैयारी की गई है। इसके तहत गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालय और गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति और सेवा अनुमोदन प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया है। वहीं विभाग ने शिक्षक सेवा अनुमोदन और वेतन भुगतान को लेकर भी अपने पूर्व में दिए आदेश को रद्द करने का भी निर्णय लिया है।

प्रस्ताव तैयार 

पूर्व के आदेश के तहत शिक्षकों के वेतन में लगातार देरी देखने को मिल रही थी। जिसके बाद शिक्षक इसकी शिकायत भी कर रहे थे। विभाग की ओर से तैयार प्रस्ताव में बताया गया है कि गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालय और गैर सरकारी सामान्य सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त होने वाले शिक्षक का वेतन भुगतान उनकी नियुक्ति तिथि के आधार पर किया जाएगा।

पूर्व जारी पत्र में कहा गया था कि वेतन भुगतान सेवा स्वीकृत की तिथि के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। अब तक इन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति या तो लिखित परीक्षा या स्कूल प्रबंधन द्वारा आयोजित इंटरव्यू के आधार पर की जाती थी लेकिन अब नियुक्तियों के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया को भी समाप्त किया जाएगा। अब शिक्षक भर्ती के लिए इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा।

विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के अनुसार विभागीय प्रतिनिधि को प्रेक्षी पदाधिकारी की भूमिका में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या प्रकरण शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करना अनिवार्य होगा। विद्यालय प्रबंधन समिति को बैठक से कम से कम 7 दिन पहले संबंधित अधिकारी को इसकी सूचना उपलब्ध करानी होगी।

जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जांच के बाद प्रक्रिया सही पाए जाने पर 15 दिन के अंदर नियुक्ति की मंजूरी दे दी जाएगी। यदि प्रक्रिया में किसी भी तरह की त्रुटि पाई जाती है तो त्रुटियों को बताते हुए 15 दिन के भीतर स्कूल प्रबंधन समिति को प्रस्ताव वापस करना होगा।  शिक्षक भर्ती में इस प्रकार की प्रक्रिया से शिक्षा कर्मचारियों को राहत मिलेगी। ऐसे में वेतन भुगतान में बदलाव होने के साथ ही अल्पसंख्यक स्कूलों में नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति अब साक्षात्कार के जरिए नहीं की जाएगी। जल्द इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।


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