रांची, डेस्क रिपोर्ट। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने पेंशनरों की पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। हेमंत सोरेन सरकार ने सर्वजन पेंशन योजना (Sarvajan Pension Yojana Jharkhand) को शुरू कर दिया है।इसके तहत पेंशनरों को उम्र 60 वर्ष के बाद 1000 रुपए पेंशन दी जाएगी।
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खास बात ये है कि इस योजना के तहत एपीएल और बीपीएल राशन कार्डधारी होने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। वही सरकारी कर्मचारी घर-घर जाकर पता लगाएंगे कि किनको इसकी जरूरत है। उनकी सूची बनाएंगे और उनका आवेदन एकत्र करेंगे। राज्य गठन के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है, जब झारखंड के सभी योग्य लाभुकों को सर्वजन पेंशन योजना (Sarvajan Pension Yojana Jharkhand) का लाभ दिया जा रहा है।
झारखंड सरकार की सर्वजन पेंशन योजना के लाभ राज्य में रहने वाले 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को दिया जाएगा। इसके तहत हर माह की 5 तारीख को 1000 रुपये सरकार लाभुक के बैंक खाते में भेजेगी। इस पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए किसी तरह के राशन कार्ड की जरूरत नहीं होगी। खास बात ये है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के बेसहारा लोगों और विधवा महिलाओं को भी इसका लाभ मिलेगा।
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वही 5 वर्ष से अधिक उम्र के दिव्यांग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।वृद्धा,विधवा और बुजुर्ग के बाद झारखंड सरकार इस योजना का लाभ HIV/AIDS पीड़ित को भी देगी, हालांकि लाभुक को इनकम टैक्स दाता नहीं होना चाहिए। सिर्फ मतदाता पहचानपत्र के जरिए इस योजना में आप पंजीयन करा सकते हैं।झारखंड सरकार की इस योजना की अधिकत्म जानकारी आप चाहें तो http://jkuber.jharkhand.gov.in/jpension/ पर भी जाकर प्राप्त कर सकते हैं।
देरी हुई तो अधिकारी-कर्मचारी नपेंगे
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने दो टूक शब्दों में कहा है कि हर माह की पांच तारीख तक पेंशन मिल जानी चाहिए, ऐसा नहीं होने पर जिम्मेवार दंडित होंगे। जो पदाधिकारी इसमें सहयोग नहीं करेंगे, उनकी नौकरी जायेगी। पूर्व में सीमित संख्या में लाभुकों को पेंशन देने की बाध्यता को राज्य सरकार द्वारा समाप्त कर दिया है।राज्य सरकार ने प्रत्येक सुयोग्य व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ देने का लक्ष्य तय किया है।
बता दे कि सर्वजन पेंशन योजना लागू होने से पहले राज्य योजना से संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं में लाभुकों की कुल संख्या 9,78,730 थी। योजना लागू करने के बाद लाभुकों की कुल संख्या 13,76,225 हो गई। कुल 3,97,495 नये लाभुकों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ दिया गया।
ऐसे करें आवेदन
- अगर आप पंजीयन कराना चाहते हैं तो आपके पास मतदाता पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज का फोटो अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
- इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र अपलोड करना होगा।
- ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इस योजना के लाभ के लिए प्रखंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ से संपर्क करना होगा। वहीं आपको आवेदन भरकर जमा करना है।
- शहर में रहने वाले लोगों को योजना का लाभ लेने के लिए अंचल अधिकारी यानी सीओ के पास आवेदन करने को कहा गया है।