नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। राजस्थान सरकार के पुरानी पेंशन योजना (Central Employees Old Pension Scheme) के बहाल किए जाने के बाद देशभर में हलचल तेज है।मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में भी इसकी मांग तेजी से उठ रही है। इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को भी पुरानी पेंशन की सौगात मिल सकती है। इसके लिए कानून मंत्रालय से भी राय मांगी गई है। वही बीते दिनों केंद्रीय मंत्री ने भी संकेत दिए थे। संभावना जताई जा रही है कि 2022 में एक बार फिर कर्मचारियों की मांग को पूरा करते हुए मोदी सरकार पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme, OPS) का लाभ दे सकती है।
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दरअसल, मोदी सरकार (Modi Government) केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) को भी जल्द पुरानी पेंशन योजना का लाभ दे सकती है।केंद्र के कानून मंत्रालय से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर राय मांगी गई हैं, अब सिर्फ कर्मचारियों को मंत्रालय के जवाब मिलने का इंतजार है। इसका लाभ उन सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है, जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे। बीते दिनों कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और PMO में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ( Dr. Jitendra Singh) ने संसद में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना पर फिर से मंथन चल रहा है और इसके लिए कानून मंत्रालय से भी राय मांगी गई है। जवाब के आने के बाद पेंशनरों को इसका लाभ दिया जाएगा।
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वही फाइनेंस मिनिस्ट्री में राज्यमंत्री डॉ. भगवत कराड ने भी एक सवाल- ‘क्या DoP&PW ने केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को NPS से बाहर करने के लिए वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के विचार मांगे हैं, जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे।’ इस पर राज्यसभा में उन्होंने जवाब दिया था कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoP&PW) को केंद्र सरकार के कर्मचारियों (सिविल, रक्षा और रेलवे पेंशनभोगियों) को रिटायरमेंट बेनिफिट से संबंधित मामलों के समन्वय के लिए पॉलिसी तैयार करने का काम सौंपा गया है। विभाग से इस मामले में जल्द फैसला लेने का आग्रह भी किया गया है।
इन कर्मचारियों को मिल सकता है लाभ
- उन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जिनकी भर्ती 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे।
- वित्तीय सेवा विभाग पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW ) कर्मचारियों को NPS के दायरे से बाहर करने के संबंध में उचित निर्णय ले सकता है और उन्हें OPS के तहत कवर कर सकता है। ये वे कर्मचारी होंगे, जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 01 जनवरी 2004 को या उससे पहले जारी किया गया था।
- जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 से पहले सरकारी नौकरी में आए थे, लेकिन उनकी बहाली उस तारीख के बाद हुई और उन्हें पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme, OPS) का फायदा नहीं मिला।वे National Pension System में हैं।
- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने भी कहा था कि कई विभागों ने आदेश के बावजूद उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का फायदा नहीं दिया है, जिन्होंने 1 जनवरी 2004 से पहले सरकारी सेवा में नियुक्ति के प्रमाण दे दिए हैं। इस बारे में 2020 और 2021 में दो बार आदेश दिया गया।
- ये कर्मचारी Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 के अंतर्गत बेनिफिट पाएंगे ना कि नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत।