Old Pension Scheme : कर्मचारियों को CM का बड़ा तोहफा, पुरानी पेंशन योजना को कैबिनेट की मंजूरी, जल्द मिलेगा लाभ, इन प्रस्तावों पर भी मुहर

Pooja Khodani
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Jharkhand Old Pension Scheme 2023 : झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश के बाद अब झारखंड में भी पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है। मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री सोरेन (Hemant Soren) ने कई और महत्वपूर्ण फैसले के साथ ही ओल्ड पेंशन स्कीम  को भी लागू करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।

कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया से संबंधित दिशा- निर्देशों से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।इस फैसले के बाद झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स एम्प्लाइज फेडरेशन (JHAROTEF) ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया और आभार जताया।सीएम ने कहा कि सरकारी कर्मियों को पूरे मान- सम्मान के साथ बेहतर माहौल में काम करने का मौका मिले, इसके लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस दिशा में उनकी जायज मांगों को पूरा करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं ताकि वे पूरी उर्जा के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए राज्य के विकास को गति दे सकें।

इन राज्यों में भी लागू हो चुकी है ओपीएस 

राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने OPS को वापस करने के अपने फैसले के बारे में केंद्र को सूचित किया है और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत संचित कोष की वापसी का अनुरोध किया है। इसके अलावा राज्य कर्मियों और पेंशन भोगियों के मेडिकल भत्ते में कटौती की जाएगी, साथ ही 1000 की जगह 500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। इसके अलावा बाकी साल के 6000 बीमा कंपनी को दिया जाएगा और 5 लाख तक का इलाज भी हो सकेगा।

झारखंड कैबिनेट बैठक में ये भी लिए गए महत्वपूर्ण फैसले

  1. झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल में मनोनीत निदेशक (Nominee Director) का प्रावधान करने की स्वीकृति दी गई।
  2. झारखण्ड सहकारिता अंकेक्षक (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) संवर्ग नियमावली, 2014 (प्रवृत्त 24/10/2014) यथा प्रथम संशोधित नियमावली 2021 की अध्याय-3 सीधी भर्ती नियम – 9 (क) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  3. झारखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) संवर्ग नियमावली, 2014 (प्रवृत्त 24 /10/2014) यथा प्रथम संशोधित नियमावली, 2016 एवं द्वितीय संशोधित नियमावली 2021 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  4. झारखण्ड बाल विकास सेवा अराजपत्रित कर्मचारी भर्ती तथा सेवा शर्त्त (संशोधन) नियमावली-2023 की स्वीकृति दी गई।
  5. संविदा के आधार पर नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों को मातृत्व अवकाश की सुविधा अनुमान्य करने की स्वीकृति दी गई।
  6. पुरानी पेंशन योजना का चयन करने के पश्चात् पुरानी पेंशन का लाभ लेने की प्रक्रिया से संबंधित दिशा-निर्देश की स्वीकृति दी गई।
  7. वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के अन्तर्गत अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों के सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई. वित्त विभाग के अंतर्गत मुख्यालय स्थापना, कोषागार/उप-कोषागार, सांस्थिक वित्त प्रभाग, भविष्य निधि निदेशालय एवं राष्ट्रीय बचत निदेशालय में कंप्यूटर ऑपरेटर/डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टाफ कार चालक/चालक/ समूह ‘घ’ के पदों पर 10 वर्षों की लगातार सेवा पूर्ण कर चुके नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।
  8. राज्य में झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम – 235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत् मनोनयन के आधार पर C-DAC, Kolkata द्वारा संचालित Jhar-CERT परियोजना को 03 (तीन) वर्षों का अवधि विस्तार देने की स्वीकृति एवं पूर्व में परियोजना हेतु स्वीकृत 88.14 करोड़ (अट्ठासी करोड़ चौदह लाख ) को संशोधित कर कुल रू० 70.77 (सत्तर करोड़ सतहत्तर लाख ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  9. राज्य कर्मियों/सेवा निवृत कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी गई.
    केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत् संचालित आँगनबाड़ी सेवाएँ अन्तर्गत विभिन्न मदों के कार्यान्वयन संबंधी मार्गनिर्देश एवं क्रियान्वयन दर में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

 


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