EPFO: कर्मचारी 1 सितंबर से पहले निपटा लें ये जरुरी काम, वरना अटक सकता है पैसा

bank fd rate

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों (Government Employee) के लिए काम की खबर है। 1 सितंबर से पीएफ के नियम बदलने वाले है।केंद्र सरकार ने PF खातों में आधार वेरिफिरेशन और सीडिंग करना अनिवार्य किया है, इस लिंकिंग प्रक्रिया को 1 सितंबर से पहले कराना होगा, वरना आपके पीएफ (PF Fund) की राशि अटक सकती है।वही 8.5 प्रतिशत की दर से मिलने वाली ब्याज का लाभ भी नहीं मिलेगा।

Employment : युवाओं के रोजगार को लेकर सीएम शिवराज सिंह का बड़ा ऐलान

दरअसल, आप अगर पेंशन फंड की सरकारी संस्था इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) के सदस्य हैं तो आपको अपने पीएफ के अकाउंट को आधार से लिंक कराना जरूरी है। EPFO के नए नियमों के अनुसार 1 सिंतबर से पहले EPF सब्स्क्राइबर को अपने अकाउंट से आधार कार्ड लिंक करना होगा। EPFO ने PF और UAN को आधार लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। पहले इसकी डेडलाइन एक जून थी जोकि बढ़ाकर 31 अगस्त की गई है,ऐसे में एक सितंबर से पहले पीएफ अकाउंट अपडेट कर लें वरवा आपको 8.5 प्रतिशत की दर से मिलने वाली ब्याज का फायदा नहीं मिलेगा।


About Author
Pooja Khodani

Pooja Khodani

खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)