नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। देश के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानि ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। जल्द ही ई-नॉमिनेशन का फॉर्म भरे और 7 लाख तक का इंश्योरेंस, पेंशन और PF का फायदा उठाएं।अगर किसी EPFO सदस्य मौत हो जाती है तो नॉमिनी लाइफ इन्श्योरेंस (life insurance) की राशि क्लेम कर सकता है। वही पीएफ खाताधारकों को मिलने वाले इस इंश्योरेंस का दावा सिर्फ नौकरी दौरान ही किया जा सकता है, रिटायरमेंट के बाद इसका फायदा नहीं मिलता है, आपकी पेंशन (Pension) और पीएफ का पैसा भी अटक सकता है।
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EPFO के सब्सक्राइबर्स को 7 लाख रुपए का मुफ्त जीवन बीमा कवर मिलता है। कवर की यह सुविधा एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI) के तहत मिलती है। इस स्कीम में नॉमिनी को अधिकतम 7 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर के तहत भुगतान किया जाता है।सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ निजी कंपनियों के कर्मचारियों को भी यह निःशुल्क 7 लाख रुपये तक का फायदा मिलता है।नॉमिनी कर्मचारी की मृत्यु होने पर घर बैठे ई-नामिनेशन भरकर भविष्य निधि (Provident Fund), पेंशन (EPS-Pension) और EDLI इंश्योरेंस स्कीम का फायदा ले सकता है।
यदि EPF सदस्य की अकाल मृत्यु हुई है, तो उसके नॉमिनी या उत्तराधिकारी बीमा कवर के लिए क्लेम कर सकते हैं। अगर क्लेम करने वाले की उम्र 18 साल से कम है, तो उसकी ओर से उसका अभिभावक क्लेम कर सकता है। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को कर्मचारी की मृत्यु का सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट, माइनर नॉमिनी की ओर से आवेदन करने वाले अभिभावक के प्रमाण पत्र और बैंक (Bank) का विवरण देना होगा।
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मौजूदा समय में EPF में कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12 फीसदी रकम जमा होती है, एंप्लॉयर भी 12 फीसदी जमा करता है लेकिन यह दो हिस्सों में जमा होती है। कंपनी 3.67 फीसदी रकम ईपीएफ में और 8.33 फीसदी रकम ईपीएस में जमा कराती है। कंपनी की ओर से EDLI में जमा कराई जाने वाली 0.5 फीसदी कंट्रीब्यूशन के तहत पीपीफ सब्सक्राइबर्स (PPF Subscribers) के नॉमिनी को 7 लाख रुपए तक इंश्योरेंस कवर मिलता है।
लाखों उठा चुके इसका फायदा
खास बात ये है कि इसके लिए किसी भी कर्मचारी को कोई भी योगदान नहीं देना पड़ता, बल्कि एक ई-नॉमिनेशन फॉर्म भरना जरूरी होता है।हाल ही में EPFO ने भी ट्वीट कर बताया कि जुलाई 2021 से सितंबर 2021 तक 9,21,231 ईपीएफ सदस्यों ने नॉमिनेशन फॉर्म भरे हैं।अपने परिवार और नामांकित व्यक्ति के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वास्ते आज ही EPF और EPS नॉमिनेशन फाइल करें।
जानें क्यों है जरुरी
EPFO प्रोविडेंट फंड कमिश्नर-2 सुशांत कांडवाल के मुताबिक, कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPF) और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के हर सदस्य को नॉमिनी भरना जरूरी है। पेंशन और मृत्यु क्लेम सेटलमेंट के लिए ई-नामिनेशन होना जरूरी है। EPFO की तरफ से इस संबंध में एक सर्कुलर भी जारी किया जा चुका है।
ऐसे करें EPF/EPS में ई-नॉमिनेशन
- सबसे पहले EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/ पर जाएं।‘Services’ विकल्प पर क्लिक करें और उसके तहत ‘For Employees’ विकल्प पर क्लिक करें।
- आपको एक नए पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, फिर ‘Member UAN/Online Service’ विकल्प पर क्लिक करें। Manage Tab के तहत E-Nomination को सेलेक्ट करें, ऐसा करने से स्क्रीन पर Provide Details टैब सामने आएगा, फिर Save पर क्लिक करें।
- अब फैमिली डेक्लेयरेशन के लिए Yes पर क्लिक करें, फिर Add family details पर क्लिक करें।यहां कुल अमाउंट शेयर के लिए Nomination Details पर क्लिक करें, फिर Save EPF Nomination पर क्लिक करें।
- आगे OTP जेनरेट करने के लिए E-sign पर क्लिक करें, अब आधार में लिंक्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया ओटीपी डालें। ऐसा करते ही आपको ई-नॉमिनेशन EPFO के साथ रजिस्टर्ड हो जाता है।